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MATERNITY LEAVE NEW RULES | किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था में काम कर रही महिलाओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश

MATERNITY LEAVE NEW RULES | किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था में काम कर रही महिलाओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश

महिला कर्मचारियों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा समय-समय पर हुये संशोधनों के आधार पर मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान किये जाने बाबत्।


MATERNITY LEAVE NEW RULES | किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था में काम कर रही महिलाओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश


विभाग का नाम

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर) 
(दूरभाष क्रमांक 0771.2331385 
फैक्स क्रमांक 0771.2445215
ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com) 


नियम एवं शर्तें 

उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.09.2017 में यह स्पष्ट किया गया है कि "शासन के नियंत्रणाधीन स्थापनाओं में कार्यरत महिला कर्मचारी चाहे वह सीधे नियोजित हो अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से अथवा संविदा नियमों के तहत नियोजित हो उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के समस्त प्रावधानों का लाभ प्राप्त होगा।"

उपरोक्त नियमों / पत्रों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा नियमानुसार प्रदान करना सुनिश्चित करें।







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