CG JOBS RULE 2024 | छत्तीसगढ़ में पंक्चुअल और समर्पित होकर जो काम नहीं करेंगे उनकी नौकरी जाना तय है
विषयः - अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही।
संदर्भः- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक सी-6-3/2000/3/एक, दिनांक 02.02.2000; क. सी-6-6/2000/3/एक, दिनांक 16.08.2000 तथा कमांक एफ 3-1/2014/1-3 दिनांक 10.02.2015.
वित्त विभाग का परिपत्र कमांक 320/एफ 2013-01-00099/वि/ नि/चार, दिनांक 01 अगस्त, 2013 (वित्त निर्देश 49/2013) तथा परिपत्र कमांक 144/ एल 2018-04-00428/वि/नि/चार, दिनांक 22.03.2018 (वित्त निर्देश 15/2018)
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश संदर्भित परिपत्रों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं, छायाप्रति संलग्न है।
2/ उक्त निर्देशों के अनुसार मूलभूत नियम-18 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-7 के प्रावधानों के तहत् अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक, जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि, ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते हैं।
विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा)
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
नियम एवं शर्तें
अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेंशन नियम, 1976, सहपठित मूलभूत नियम 17-एक के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा-व्यवधान माना जावे। ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे। साथ ही, ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् "दीर्घशास्ति" के लिए विभागीय जांच संस्थित की जावे एवं विभागीय जांच का निराकरण अधिकतम 6 माह की समयावधि में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जावे।
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