CHHATTISGARH SANVIDA JOBS BHARTI NIYAM 2024 | छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति का संशोधित नया नियम
विषयः - छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों का समावेश करते हुए, निर्देशों का अद्यतन संकलन- स्पष्टीकरण सहित ।
संदर्भः- इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 9-1/2012/1-3, दिनांक 31.12.2012.
इस विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 का प्रकाशन राजपत्र (असाधारण) में किया गया है। शासन द्वारा समय-समय पर उक्त नियमों में संशोधन किये गये है। संविदा नियुक्ति के प्रकरणों के समुचित परीक्षण एवं निराकरण की दृष्टि से संविदा नियुक्ति नियम, 2012 में दिनांक 30.04.2024 की स्थिति में हुए समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए, अद्यतन एकजाई संकलन कार्यालयीन उपयोग हेतु संलग्न है।
2/ कतिपय विभागों द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान करने तथा संविदा अवधि में वृद्धि करने के पूर्व वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति नहीं ली जाती है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4, नियम 5 व नियम 11 में निहित प्रावधानों के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-
विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा)
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
नियम एवं शर्तें
नियुक्ति द्वारा उक्त पद भरा जाएगा तथा विभागीय आवश्यकता के आधार पर, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, संविदा नियुक्ति की अवधि का एक बार में एक वर्ष के लिये वृद्धि की जा सकेगी।
2.2 नियम 4(3) में विहित पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा तथा विभागीय आवश्यकता के आधार पर, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, संविदा नियुक्ति की अवधि का एक बार में एक वर्ष के लिये वृद्धि की जा सकेगी।
2.3 नियम 4(4) में विहित पदों पर वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की विशेषज्ञता, अनुभव विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, संविदा नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा तथा विभागीय आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
2/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि विभागों द्वारा पदों की पूर्ति के संबंध में की गई कार्यवाही की निगरानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जा सकें।
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