traveling and daily allowances छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों का नया दर
छत्तीसगढ़ विषयः-शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण।
टीप - भारत सरकार द्वारा देश के अंदर किसी शहर में आयोजित बैठकों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त न होने पर इन बैठकों में जिस स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है उसी स्तर के अधिकारियों को अथवा विशेष परिस्थिति में केवल उससे एक स्तर कम के ऐसे अधिकारियों को ही बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाये, जिनका वेतन लेवल-12 (ग्रेड पे 5400) से कम नहीं हो तथा जिनकी बैठक में उपस्थिति अपरिहार्य एवं शासन के हित में हो ।
विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर
नियम एवं शर्तें
(स) (ब) मे उल्लेखित प्रावधान से कम वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी देश के अंदर विमान के एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
वेतन लेवल-12 (ग्रेड पे 5400) या इससे अधिक किन्तु वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) से कम वेतन आहरण करने वाले अधिकारी भी प्रशासकीय विभाग के पूर्वानुमति से एकोनामी क्लास में यात्रा के पात्र होगें। ऐसी स्वीकृति के पूर्व विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि प्रस्तावित यात्रा अपरिहार्य है तथा नियमानुसार राज्य से बाहर की यात्रा हेतु प्रशासकीय विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
राजस्व एवं न्यायालयीन प्रकरणों में आवश्यकता के आधार पर नई दिल्ली की हवाई यात्रा के प्रकरणों में संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर द्वारा उनकी स्थापना में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रशासकीय विभाग को प्राप्त अधिकार का उपयोग किया जा सकेगा।
उपरोक्त हवाई यात्रा की पात्रता की श्रेणी के अतिरिक्त यदि अन्य अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अपरिहार्य कारणों से हवाई यात्रा किया जाता है तो उनकी स्वीकृति हेतु प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे जिस पर गुण दोष के आधार पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन द्वारा सड़क यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी-
(अ) श्रेणी "ए", श्रेणी "बी" तथा श्रेणी "सी" के शासकीय सेवक को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।
(ब) श्रेणी "डी" के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस तथा वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।
(स) श्रेणी "ई" के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।
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