अब छत्तीसगढ़ में नहीं होगी किसी भर्ती नियमों में संशोधन करके कोई भी नई भर्ती, देखें सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश
विषयः- सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत / सहमति के बिना प्रशासकीय विभागों द्वारा उनके भरती नियमों में संशोधन कर, भरती की कार्यवाही नहीं करने के संबंध में।
प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) से अभिमत प्राप्त किये बिना उनके भरती नियमों में संशोधन कर भरती की कार्यवाही की जाती है, जो कि शासन के कार्य (आबंटन) नियम के अनुसार उचित नहीं है।
2/ प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने से न्यायालयीन प्रकरण बनने की संभावना हो जाती है।
विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नियम एवं शर्तें
अतः अनुरोध है कि "प्रशासकीय विभागों द्वारा उनके भरती नियमों में अगर कोई भी संशोधन किया जाना हो, तो सर्वप्रथम भरती नियम में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में विभाग के भारसाधक माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर, अभिमत हेतु सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) को भेजी जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित संशोधन अधिसूचना प्रारूप का (आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त किया जाये।) विधि और विधायी कार्य विभाग से परिमार्जन कराये जाने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित एवं विधि विभाग से परिमार्जित अधिसूचना का छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करायी जाकर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाए। तत्पश्चात् भरती की कार्यवाही की जाए।
उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएं।
-----------------------------------