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CHHATTISGARH SPECIAL EDUCATOR VACANCY 2024 : छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों में भर्ती हेतु वेकेंसी

CHHATTISGARH SPECIAL EDUCATOR VACANCY 2024 : छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों में भर्ती हेतु वेकेंसी

परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर के समग्र शिक्षा / माध्य. /24-14/2023-24 रायपुर दिनांक 26/12/2023 के अनुसार न्यू स्पेशल एजुकेटर के तहत समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 वीं से 12 वीं) अंतर्गत विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों पर 06 माह की अस्थायी नियुक्ति किया जाना है। भर्ती की शर्ते एवं शैक्षणिक आर्हताएं संबंधी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, जिसे www.balod.gov.in में प्राप्त की जा सकती हैं।


CHHATTISGARH SPECIAL EDUCATOR VACANCY 2024 : छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों में भर्ती हेतु वेकेंसी


विभाग का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी

जिला – बालोद (छ.ग.) !!

रिक्त पदों के नाम 

स्पेशल एजुकेटर 



रिक्त पदों की संख्या 

कुल पदों की संख्या  -  2 पद 


योग्यता 

स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।

वेतनमान 

इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।


उम्र सीमा 

55 वर्ष 



आवेदन की अंतिम तिथि 

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21.02.2024. संध्या 5.00 बजे तक


आवेदन कैसे करें

ऑफलाइन 
आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा) कलेक्ट्रेट कक्ष क. 02 –68 जिला- बालोद (छ0ग0) के नाम से पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 24 तक प्रेषित किया जावें। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन शुल्क  

अनारक्षित  -  
अन्य पिछड़ा वर्ग  - 00
अनुसूचित जाति   - 00
अनुसूचित जनजाति   - 00
महिला   - 00
दिव्यांग   - 00
ईडब्ल्यूएस  - 00
भूतपूर्व सैनिक  - 00


नियम एवं शर्तें 

1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 06 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अविध बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।

2. संविदा भर्ती के आधार पर नियम के अनुरूप कायदे से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

3. चयनित व्यक्ति को एक इस भर्ती पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के बारे में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।

5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।








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