CG GOVT EMPLOYEES BONUS DECLARATION : छत्तीसगढ़ में इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 11 हजार रूपये तक का बोनस
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 एवं तत्संबंध में किये गये संशोधनों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के ऐसे कर्मियों जिनकी मासिक कुल अर्जित परिलब्धियां (मूलवेतन+मंहगाई भत्ता) वित्तीय/लेखा वर्ष 2022-23 में रूपये 21000 तक है, तो ऐसे कर्मियों को एक माह (30 दिन) का अर्थात् उनके कुल अर्जित परिलब्धियां (मूलवेतन+मंहगाई भत्ता) का 8.33% की दर से बोनस स्वीकृत किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 11,000 (रूपये ग्याहर हजार) देय होगी।
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस कीघोषणा करने वाले विभाग
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के ऐसे कर्मियों जिनकी मासिक कुल अर्जित परिलब्धियां (मूलवेतन मंहगाई भत्ता) वित्तीय / लेखा वर्ष 2022-23 में रूपये 21,000 (रूपये इक्कीस हजार) से अधिक हैं और जिन्हें बोनस की पात्रता नहीं है, तो ऐसे कर्मियों को उत्तरोत्तर दक्षता की वृद्धि की अपेक्षा में प्रोत्साहन स्वरूप एतद् द्वारा एकमुश्त अनुग्रह राशि रूपये 11,000 (रूपये ग्यारह हजार) स्वीकृत किया जाता है।
बोनस / अनुग्रह राशि हेतु अर्हता, नियोजन अवधि एवं भुगतान योग्य राशि की गणना संबंधी नियम बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (यथा संशोधित) के अंतर्गत एवं परिपत्र कमांक 1778 दिनांक 19.10.2022 में उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार होगी।