CHHATTISGARH SARKARI NAUKRI AGE LIMIT : अब छत्तीसगढ़ में स्थानीय निवासियों को आयु सीमा में 05 वर्ष की मिलेगी छूट
विषयः- छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने के संबंध में।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.01.2019
इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30.01.2019 द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों /कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष छूट, दिनांक 31.12.2023 तक प्रदान की गई थी, उक्त छूट की अवधि समाप्त हो गई है।
2/ छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3/ दिनांक 01.01.2024 अर्थात, उसके पश्चात् जारी भर्ती सूचना में भी अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार छूट का लाभ प्राप्त होगा। यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभाग परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि कर सकता है।
4/ उक्त निर्देश गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।
0 Comments