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CHHATTISGARH KANKER GOVERNMENT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सरकारी नौकरी के लिए वेकेंसी सूचना

CHHATTISGARH KANKER GOVERNMENT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सरकारी नौकरी के लिए वेकेंसी सूचना

स्पेशल एजुकेटर भर्ती हेतु 

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. का पत्र क्रमांक / 1880 / समग्र शिक्षा / माध्य. /24-14/सेकेण्डरी /2023 24 रायपुर, दिनांक 14.07.2023 के तहत भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के बैकलॉग पदों पर एक निश्चित मानदेय में स्वीकृति प्राप्त हैजिस हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है आवेदन जिले की वेबसाईट www.kanker.gov.in से आवेदन फार्म डाउनलोड कर भरा जा सकता है। रिक्त पदों का विवरण निर्धारित अर्हताएँ, नियम व शर्ते निम्नानुसार है:-

CHHATTISGARH KANKER GOVERNMENT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सरकारी नौकरी के लिए वेकेंसी सूचना


CHHATTISGARH KANKER GOVERNMENT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सरकारी नौकरी के लिए वेकेंसी सूचना

विभाग 

कार्यालय- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक

जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़ )

रिक्त पदों के नाम 

स्पेशल एजुकेटर

रिक्त पदों की संख्या 

कुल पदों की संख्या  -  4 


अनिवार्यता / योग्यता 

स्नात्तकोत्तर के साथ बी. एड. विशेष शिक्षा ( निःशक्तता के क्षेत्र में) अथवा बी. एड. सामान्य शिक्षा के साथ दो साल का विशेष शिक्षा (निःशक्तता के क्षेत्र में ) डिप्लोमा ।

आवेदन की अंतिम तिथि 

26.09.2023

आवेदन कैसे करें 

ऑनलाइन 
ऑफलाइन 
आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 26.09.2023 सायं 05.00 बजे तक निर्धारित है


नियम एवं शर्तें 

1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सत्र 2023-24 में अवधि 06 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।

2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहे उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा

3. चयनित लोगों को एक अनुबंध करार पर सहमति देते हुए सिग्नेचर करना होगा और इस अनुबंध के उल्लंघन के मामले में उक्त अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना कभी भी नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी







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