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Increment on next date after retirement of govt servants | शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि

Increment on next date after retirement of govt servants | शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि

शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात् वेतनवृद्धि के संबंध में: एक वित्त विभाग का ज्ञापन


Increment on next date after retirement of govt servants | शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि


सरकारी सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतनवृद्धि हमेशा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रही है। यह वृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करती है और उन्हें सेवा के दौरान अधिक अनुकूल बनाती है। लेकिन क्या होगा जब एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति लेने के बाद भी वेतनवृद्धि का हिस्सा नहीं बनता? इस संबंध में वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 356 / 2020/वि/नि, दिनांक 15.07.2020 के माध्यम से इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है।


वित्त विभाग के इस ज्ञापन में बताया गया है कि शासकीय सेवक, जो सेवानिवृत्ति के बाद वेतन वृद्धि की अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अगले दिनों में होने वाली वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी, जिन दिवसों के लिए वे सेवा में नहीं होंगे। यह निर्णय सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को उनके आगामी दिवसों पर वेतनवृद्धि की अपेक्षित भत्तियों से समझौता करने में मदद करता है।


इस ज्ञापन के माध्यम से वित्त विभाग ने संघर्षपूर्ण समय में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संबंधपूर्ण विकल्प है जो अपने सेवा के समय में वेतन वृद्धि की अर्हता हासिल कर चुके हैं और सेवा के बाद भी आर्थिक समर्थ होना चाहते हैं।


यह ज्ञापन न केवल सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को उनके वेतनवृद्धि के प्रबंधन में मदद करता है, बल्कि सरकारी संगठन और वित्तीय प्रबंधन में स्पष्टता और संवेदनशीलता भी लाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़ता है और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद होती है।


इस ज्ञापन में दिये गए निर्देशों का पालन करके, सरकारी संगठन विभिन्न विवादों से बच सकता है, जो वेतनवृद्धि के संबंध में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों में उत्पन्न हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन और अन्य आर्थिक लाभों का अधिक समय तक आनंद लेने में समर्थता होती है।


इस वित्त विभाग के ज्ञापन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को उनके आगामी दिवसों पर वेतनवृद्धि की अपेक्षित भत्तियों से समझौता करने का मौका मिलता है, जिससे उनके आर्थिक सुरक्षा में सुधार होता है। इससे सरकारी कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी विश्वास बना रहता है कि उन्हें उचित रूप से मिलने वाले वेतनवृद्धि और भत्तियों की प्राप्ति होगी।


वित्त विभाग के इस ज्ञापन का प्रयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतनवृद्धि से संबंधित विवादों को दूर करने में भी किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का विश्वास संगठन और सरकार के प्रति बना रहता है। इसके लिए सरकारी संगठनों को वित्त विभाग के निर्देशों का अनुसरण करना चाहिए और उन्हें कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने चाहिए।


ऐसे प्रकरणों में सेवा निवृत्ति पर प्राप्त वेतन में देय वेतन वृद्धि Notionally (काल्पनिक) आधार पर दी जाएगी, यह काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल सेवा निवृत्ति लाभों की गणना के लिए मान्य होगी। इस परिपत्र के प्रावधान पूर्व में सेवा निवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों के प्रकरणों में भी लागू होगें।


उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के द्वारा, दिनांक 31 दिसंबर एवं 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को क्रमशः 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को शासकीय सेवा में नहीं होने के कारण वेतन वृद्धि हेतु अपात्र होने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। इस निर्देश के अनुसार, उन शासकीय सेवकों को जिन्होंने सेवानिवृत्ति दिनांक को वेतन वृद्धि की अर्हता प्राप्त कर ली है, किन्तु वे आगामी तिथि पर सेवा में नहीं रहेंगे, को उन्हें काल्पनिक वेतन वृद्धि के लाभ का आनंद उठाने का अधिकार होगा।



विभाग 

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष,







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