Increase in dearness allowance of government employees of cg | छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि आदेश
विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान - 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान -2009 में दिनांक 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।
राज्य शासन के कर्मचारियों को माह 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान में 38% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 212% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। 2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाये:-
विभाग
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.08.2023
शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ शासन में महंगाई भत्ता में वृद्धि आदेश
नियम एवं शर्तें
"राज्य शासन ने यह निर्देश दिया है:
बढ़ते हुए महंगाई भत्ते की राशि का नकद भुगतान 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर होगी, विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होंगे।
महंगाई भत्ते के किसी भी भाग को मूलभूत नियम 9 ( 21 ) के तहत वेतन के रूप में नहीं गिना जाएगा। यदि महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि शामिल होती है, तो उसे अगले उच्चतर रूपयों में पूर्ण कर दिया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. और कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन प्राप्त कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगा।
इन आदेशों के अंतर्गत दिए गए महंगाई भत्ते के भुगतान को विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट सीमा से अधिक नहीं किया जाएगा।
इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होगा।"
यहां पर उपलब्ध सूचना संक्षेपित और स्पष्ट है, जिससे आपका संदेश उत्तराधिकारी को सही ढंग से पहुंच सकता है।
Increase in dearness allowance of government employees of cg | छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि आदेश, CG EMPLOYEE DA INCREASE
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