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House Rent Allowance Approval on revised rates | छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का नए दर से गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति

House Rent Allowance Approval on revised rates | छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का नए दर से गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति

विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति । संदर्भ:- (1) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52 / 38 / 2010 / वि. / नि./ चार, दिनांक 22.02.2010 (वित्त निर्देश 10 / 2010 )


वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 253 / 306 / वि. / नि./ चार, दिनांक 01.08.2011 (वित्त निर्देश 34 / 2011 )


राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52/38/2010/ वित्त / नियम / चार, दिनांक 22.02.2010 एवं ज्ञापन क्रमांक 253 / 306 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 01.08.2011 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षिण नियम, 2017 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16-4-1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15-6-1987 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार होगी:-


House Rent Allowance Approval on revised rates | छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का नए दर से गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति

विभाग 

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर


नियम एवं शर्तें 

गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये 'मूल वेतन' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतन 2/3 2017 के वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन से है ।

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तो के अधीन होगी। इन कर्मचारियों के लिये गृह भाड़ा भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन के लिये विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो), को 2.57 के गुणक से गुणा करने से प्राप्त राशि होगी ।

ये आदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।

गृह भाड़ा भत्ते की ये दरें आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत हो ।






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