BASTAR SPEICAL EDUCATOR VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर के शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर पदों की वेकेंसी
निर्देशानुसार विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के अस्थाई पदों की एक निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रू० मात्र ) पर नियुक्ति हेतु योग्यता धारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, इच्छुक अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, माध्यमिक, जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0). हाता ग्राऊन्ड रेन्बो होटल गली के पास में दिनांक 2 / 08 / 2023 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में साधारण डाक / कुरियर / पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण एवं पदवार आरक्षण निम्नानुसार है:--
स्पेशल टीचर की भर्ती करने वाले जिला एवं विभाग
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक, जिला बस्तर (छ0ग0)
शिक्षा विभाग जिला बस्तर में शैक्षणिक पदों की वेकेंसी में रिक्त पदों के नाम
स्पेशल एजुकेटर
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या - 7
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
अनिवार्यता / योग्यता
स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में
वेतनमान
20000 / - एकमुश्त व अन्य भत्ते की पात्रता नहीं ।
उम्र सीमा
40 year
बस्तर शिक्षा विभाग भर्ती में शैक्षणिक पदों के लिए निकली वेकेंसी की आवेदन की अंतिम तिथि
21/08/2023
शिक्षा विभाग जिला बस्तर के स्पेशल एजुकेटर वेकेंसी में आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन
ऑफलाइन
आवेदन शुल्क
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 21/08/2023 को कार्यालयीन समय संध्या 5:00 बजे तक होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, माध्यमिक, जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0), हाता ग्राऊन्ड रेन्बो होटल के सामने, पिन कोड 494001 पते पर 1 प्रेषित करना होगा।
नियम एवं शर्तें
1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी, निर्धारित अवधि ( 03 माह ) के पश्चात् संबंधितों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा। ?
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामलें में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
BASTAR SPEICAL EDUCATOR VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर के शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर पदों की वेकेंसी, SHIKSHA VIBHAG BASTAR TEACHING JOBS
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