Ticker

6/recent/ticker-posts

CHHATTISGARH : ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र और 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए आवेदन प्रारूप

CHHATTISGARH : ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र और 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए आवेदन प्रारूप

छत्तीसगढ़ : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र और 10% आरक्षण के लिए आवेदन प्रारूप


विषय: छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य निर्देश |


संदर्भ: इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 30.4.2019.


CHHATTISGARH : ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र और 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए आवेदन प्रारूप


प्रमुख विवरण:

योजना का नाम: 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन शुल्क: नि:शुल्क (अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक)

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: [उपलब्ध नहीं]


नियम एवं शर्तें:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट - एक) में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवेदकों को आवेदन पत्र में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में वे प्रक्रिया अपनाएँगे, जो वर्तमान में आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रचलित है।

प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व उद्घोषणा एवं दावा आपत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदारों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत ही उक्त प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन को अमान्य करने के विरूद्ध आवेदक द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील तथा संभागीय आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।


(कृपया ध्यान दें कि यह लिंक सेवानिवृत्त हो सकती है और आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट को अवलोकित करें)


यह आर्टिकल आपको छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र और 10% आरक्षण के लिए आवेदन प्रारूप के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यदि आपके पास इस संदर्भ में अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया विभागीय वेबसाइट को देखें और आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन करें।




CHHATTISGARH : ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र और 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए आवेदन प्रारूप, EWS 10% ARAKSHAN APPLICATION


Reactions

Post a Comment

0 Comments