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GGU RECRUITMENT RULE 2023 | घासीदास यूनिवर्सिटी में तेरह प्रकार के सेवाओं के लिए 58 प्रकार के पदों के लिए भर्ती गाइडलाइन

GGU RECRUITMENT RULE 2023 | घासीदास यूनिवर्सिटी में तेरह प्रकार के सेवाओं के लिए 58 प्रकार के पदों के लिए भर्ती गाइडलाइन

कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 04.11.2022 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यसूची मद संख्या 08 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्या 7-1/2022 (जेसीआरसी) द्वारा प्रदान किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आदर्श संवर्ग भर्ती नियम ) दिनांक 27.09.2022 को अपनाया गया है और तदनुसार "संवर्ग भर्ती नियम", जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न है, को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए अधिसूचित/कार्यान्वित किया जाता है।


GGU RECRUITMENT RULE 2023 | घासीदास यूनिवर्सिटी में तेरह प्रकार के सेवाओं के लिए 58 प्रकार के पदों के लिए भर्ती गाइडलाइन


विभाग

गुरु घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कोनी, बिलासपुर- 495009 (छ.ग.)

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत
स्थापित
विश्वविद्यालय दूरभाष 07752-260036
फैक्स : 07752-260154 
www.ggu.ac.in


रिक्त पदों के नाम 

  1. ADMINISTRATIVE
  2. MINISTERIAL SERVICES
  3. OTHER ISOLATED ADMINISTRATIVE SERVICES
  4. STATISTICAL SERVICES 
  5. SECRETRIAL SERVICES 
  6. LIBRARY SERVICES
  7. TECHNICAL / LABORATORY SERVICES
  8. INFORMATION AND COMMUNICATION TECH. SERVICES
  9. ENGINEERING SERVICES 
  10. RAJBHASHA SERVICES
  11. SECURITY SERVICES
  12. GUEST HOUSE / HOSTEL SERVICES
  13. TRANSPORT SERVICES 

  1. Registrar
  2. Finance Officer
  3. Controller of Examination
  4. Deputy Registrar
  5. Assistant Registrar Administrative Officer
  6. (In Colleges)
  7. Section Officer
  8. Assistant
  9. Upper Division Clerk
  10. Lower Division Clerk
  11. Multi Tasking Staff
  12. HER ISOLATED ADMINISTRATIV Internal Audit Officer
  13. Public Relation Officer
  14. Law Officer
  15. Training and Placement Officer
  16. Estates Officer
  17. ATISTICAL SERVICES
  18. Statistical Officer / Research cum Statistical Officer
  19. Senior Statistical Assistant
  20. Statistical Assistant
  21. Private Secretary
  22. Personal Assistant
  23. Stenographer
  24. BRARY SERVICES
  25. Librarian
  26. - Deputy Librarian
  27. Assistant Librarian
  28. Information Scientist
  29. Professional Assistant
  30. Semi Professional Assistant
  31. - Library Assistant
  32. - Library Attendant
  33. CHNICAL/LABORATORY SERVICE
  34. Technical Officer/Maintenance
  35. Engineer
  36. Senior Technical Assistant
  37. Technical Assistant
  38. Laboratory Assistant
  39. - Laboratory Attendant
  40. FORMATION AND COMMUNICATI
  41. System Manager/Senior System
  42. Analyst
  43. System Engineer / Senior Maintenance Engineer
  44. Junior Maintenance Engineer / |Networking Engineer
  45. System Analyst/ Programmer/
  46. Computer Programmer/ System
  47. Programmer Senior Technical Assistant
  48. |(Computer) / Junior Programmer/ Assistant Programmer
  49. Technical Assistant (Computer)
  50. Superintendent Engineer (Civil)/University Engineer
  51. Executive Engineer (Civil)
  52. Executive Engineer(Electrical)
  53. Assistant Engineer (Civil /
  54. Electrical/Mechanical)
  55. Junior Engineer
  56. BHASHA SERVICES
  57. Hindi Officer
  58. Hindi Translator
  59. Hindi Typist
  60. CURITY SERVICES
  61. Security Officer
  62. Assistant Security Officer Security Inspector
  63. Security Assistant
  64. EST HOUSE/HOSTEL SERVICES
  65. Guest House Manager
  66. Cook
  67. Kitchen Attendant
  68. Hostel Attendant
  69. ANSPORT SERVICES
  70. Driver


नियम एवं शर्तें

अनुसूची' का अर्थ इन नियमों से जुड़ी अनुसूची (अनुसूची) होगा।

चयन समिति' का अर्थ अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, यूजीसी विनियमों में निर्दिष्ट चयन समिति के सदस्यों की संरचना से होगा। विश्वविद्यालय के दिशानिर्देश या संवर्ग भर्ती नियम।

विभागीय प्रोन्नति समिति एवं विभागीय स्थायीकरण समिति का अर्थ क्रमश: विभागीय प्रोन्नति समिति एवं विभागीय स्थायीकरण समिति होगी, जैसा कि अनुसूची 2 में परिभाषित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत विश्वविद्यालय के 'विनियम', जो समय-समय पर लागू होते हैं और समय-समय पर संशोधित होते हैं।

विश्वविद्यालय' का अर्थ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (सीजी) होगा।

आयु' का अर्थ होगा अनुसूची 1 में निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा।

अधिसूचित तिथि' का अर्थ होगा अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि। 2.18 यूजीसी का मतलब यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा। 2.19 'एससी का मतलब अनुसूचित जाति, 'एसटी' का मतलब अनुसूचित जनजाति, 'ओबीसी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग,' पीडब्ल्यूबीडी' का मतलब बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति होगा। EWS का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होगा।

किसी व्यक्ति के संबंध में परिवीक्षा पर' का अर्थ इन नियमों में निर्दिष्ट परिवीक्षा पर किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति होगा। 

मौलिक नियुक्ति' का अर्थ स्थायी पद पर परिवीक्षा सहित नियमित आधार पर मूल पद पर नियुक्ति होगा।

सीधी भर्ती के लिए इन नियमों के तहत जहां कहीं भी 'सेवा या अनुभव' निर्धारित किया गया है, का अर्थ होगा किसी भी पद पर नियुक्ति की शर्त में वह अवधि शामिल होगी, जिसमें व्यक्ति ने ऐसे निचले पद पर काम किया है।

'सेवा या अनुभव' जहां भी इन नियमों के तहत पदोन्नति के लिए निर्धारित है, का अर्थ किसी भी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए एक शर्त होगी, जिसमें वह अवधि शामिल होगी, जब व्यक्ति ने नियमित आधार पर ऐसे निचले पद पर लगातार काम किया हो। 2.23 'सक्षम प्राधिकारी का अर्थ अलग-अलग प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा

इन नियमों के तहत शक्तियां और कार्य। अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं, लेकिन इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में दिया गया है। समय-समय पर संशोधित भारत सरकार द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियम।


आवेदन की सीमा:

ये नियम विश्वविद्यालय द्वारा नियमित/कार्यकाल/प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति के आधार पर अन्य अकादमिक स्टाफ सहित गैर-शिक्षण पदों की सभी नियुक्तियों पर लागू होंगे, जैसा भी मामला हो।

सरकार द्वारा जारी निर्देश। समय-समय पर गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और स्वीकार्य परिलब्धियों आदि के संबंध में भारत सरकार/यूजीसी आवश्यक परिवर्तनों सहित कार्यकारी परिषद के उचित अनुमोदन के साथ लागू होंगे।

पदों का वर्गीकरण:

समूह 'क' (वेतन स्तर 10 और उससे ऊपर) समूह 'ख' (वेतन स्तर 6 से 9 तक)








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