अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति:-
चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप मे लगाए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता / अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा / छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा।
चयन प्रक्रिया :-
प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50% अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा ) तथा आई. टी. आई. मे प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जाएगी स्थापना नियम क्रमांक 201 / 2017) अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वी और आईटीआई (ITI) के अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन मे निश्चित रूप से भरे अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएग तथा आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
चिकित्सा परीक्षण
चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 ( समय-समय पर संशोधित के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज़ सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय / राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिए. तथा सहायक सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए।
संविदा :-
चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के
अनुबंध में पालक / अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।
रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :-
प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है की वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें।
भूतपूर्व सैनिक
आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। क) मृत सैनिक के बच्चे / युद्ध के समय मारे गए दिव्यांग सैनिक सहित ख) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे
ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे, घ) भूतपूर्व सैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे ।
आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि :-
पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 03-05-2023 से 03-06-2023 को 23:59 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक (Physical) प्रति इस कार्यालय को न भेजें।
अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:-
(क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें, वेबसाइट का पता https://apprenticeshipindia.org
(ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा / अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें।
(ग) किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
(घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए / डीए नहीं दिया जाएगा। (ड) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
(च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/ चयनित अभ्यर्थी ने गलत / जाली / झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।
(छ) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।
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