चयन प्रक्रिया :-
1. व्याख्याता के पदो को छोड़ कर शिक्षक एवं माध्यमिक शाला प्रधान पाठक / प्राथमिक शाला प्रधान पाठक हेतु संभाग एवं सहायक शिक्षक के पदो पर सर्व प्रथम राजस्व जिला दन्तेवाड़ा के आवेदकों को प्राथमिकता दिया जावेगा। योग्य अभ्यार्थी नहीं मिलने की स्थिति में आवेदको पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
2. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता दिया जावेगा। यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने पर (TET) की अनिवार्यता शिथिल करते हुए डी.एड./डी.एल.एड. एवं बी.एड. उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का पूर्ति किया जावेगा।
3. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
4. शैक्षिक पदों पर व्यवसायिक योग्यता डी. एड. / डी.एल.एड. एवं बी.एड. उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5. छ. ग. राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं में अध्यापन कार्य में अनुभव वाले आवेदको को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कारा के माध्यम से किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में आकादमीक परीक्षा के अलावा 20 अंकों का साक्षात्कार होगा। आकदमीक परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जायेगा। चयन संबंधी उपरोक्त समस्त प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होंगे।
नियम व शर्ते :-
1. Walk in Interview के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. Walk in Interview हेतु आवेदनो का पंजीयन निर्धारित तिथि में प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक किया जावेगा। निर्धारित समय के पश्चत पंजीयन हेतु आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा ।
3. भविष्य में शासन के द्वारा अगर कोई नई वेकेंसी निकाली जाती हैं तो उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति ख़त्म मानी जावेगी।
4. चयन समिति द्वारा तय किये गए नियमों के अनुसार भर्ती ही मान्य किये जायेगें।
5. दिए गए अंतिम तिथि तिथि के पूर्व पढ़ाई की गई शैक्षणिक एवं अन्य प्रकार की व्यवसायिक योग्यताएँ तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।
6. वेकेंसी के साथ नीचे निर्धारित प्रारूप में दिए गए पीडीएफ से आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा नहीं तो आवेदन निरस्त किया जावेगा।
7. अन्य शिक्षको की भांति इसमें भर्नती किये जा रहे शिक्षकों को भी अन्य अन्य कार्य कराया जा सकता हैं। जिसके लिये अलग से की भी पैसा नहीं दिया जायेगा।
8. फर्जी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, और कोई जानकारी को अलग से नही दी जावेगी।
9. संविदा मानदेय:- इस भर्ती के लिए संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह निश्चित किये गए एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का रुपया नहीं दिया जावेगा।
10. आवेदक द्वारा विभाग द्वारा माँगा गया संपूर्ण शिक्षा अनिवार्य होगा।
11. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में दबाव नहीं डालना है नहीं तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी दबाव नहीं किया जावेगा।
12. निःशक्तजन को जिला अस्पताल सम्बंधित जिला से मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की किसी भी जिले का का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना होगा।