CG ASHRAM SHIKSHA VIBHAG GUEST TEACHER BHARTI | छत्तीसगढ़ आश्रम शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती सूचना
विषय :- जिले के अधिकारिक वेबसाईट http://gariaband.gov.in पर जानकारी अपलोड करने हेतु प्रपत्र व संलग्न जानकारी।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय
विद्यालयो में अतिथि शिक्षक / अधीक्षक की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय विज्ञापन प्रारूप।
सूचना / जानकारी का प्रकार
विभाग
कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) गरियाबंद (छ.ग.)
दूरभाष मोबाईल नम्बर
9399407862
कार्यालय कलेक्टर जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गरियाबंद (छ.ग.)
रिक्त पदों के नाम
अतिथि शिक्षक (Guest Teacher)
अनिवार्यता / योग्यता
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) की व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु प्रेस विज्ञप्ति
कार्यालयीन प्रेस क्रमाक / 36 - ए / एकलव्य/आदि. वि./2023-24 गरियाबंद दिनांक 10. 04.2023 के द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यलायों हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27. 04.2023 तक आमंत्रित किये गये है। उक्त संबंध में जारी मार्गदर्शी सूचना में कण्डिका क्रमांक 07 अनुभव के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला (केन्द्र/राज्य शासन के अधीन ) शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था / अनुदान प्राप्त शाला अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए, साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों शिक्षण कार्य किये हुए शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जावेगी ।"
नियम एवं शर्तें
(अ) वेबसाईट में प्रदर्शित होने वाले लिंक का शीर्षक हिंदी मे शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयो में अतिथि शिक्षक / अधीक्षक की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय विज्ञापन के संबंध में स्पष्टीकरण ।
(ब) लिंक का सक्षिप्त विवरण हिन्दी में:- शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयो में अतिथि शिक्षक / अधीक्षक की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय विज्ञापन के संबंध में स्पष्टीकरण । प्रमाणित किया जाता है कि वेबसाईट में प्रदर्शित किये जाने हेतु दी गइसूचना / जानकारी इस कार्यालय के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त सूचना / जानकारी को IT Act 2000, Adhaar Act 2016 (office memorandum No. 10 (36) 2015-G-II (Vol-V) date 25-03-2017 of MEITY, GOI) तथा अन्य संबंधी नियमों का पालन करते हुए सही पाया गया है। अतः उक्त सूचना/ जानकारी को जिले की अधिकारीक वेबसाईट में प्रदर्शित किया जा सकता है।
1 इस प्रपत्र में उल्लेखित सभी जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है किसी जानकारी को छोडने की अवस्था में फार्म स्वीकार्य नहीं होगा एवं सूचना / जानकारी वेबसाईट में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। कृपया हिंदी में के लिए यूनिकोड का प्रयोग करे।
आदिवासी विकास गरियाबंद सूचना / जानकारी की हस्ताक्षरित कॉपी तथा हस्ताक्षरित स्कैन कॉपी CD/PAN Drive में लाना अनिवार्य है। सूचना / जानकारी वेबसाईट में प्रदर्शित होने के पश्चात आप इसे चेक करें एवं किसी भी प्रकार का त्रुटि की अवस्था में सूचना
तत्काल देवें संलग्न फाईलों की संख्या 1 से अधिक होने पर नीचे दिये गये फार्मेट में जानकारी फाईल CD/PAN Drive में लाना अनिवार्य है।
ऊपर ग्रुप लिंक फुल हो जाने पर नए लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें 9303233188
0 Comments