CHHATTISGARH CG WATCHMAN JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में वॉचमैन यानी चौकीदार पदों की भर्ती के लिए वेकेंसी
छत्तीसगढ़ जिला न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव जिले की स्थापना में निम्नानुसार चौकीदार पदों की वेकेंसी पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति समूह से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-
विभाग
कार्यालय कुटुंब न्यायालय
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
Telephone No. Fax No. 07744-220814
E-mail ID ferajnandgaon@gmail.com
रिक्त पदों की संख्या
1 पद
रिक्त पदों के नाम
चौकीदार
अनिवार्यता / योग्यता
1. प्राथमिक शाला से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
2 चौकीदारी कार्य में कोई अनुभव होगा तो इसके अनुभव का प्रमाण पत्र
3 विशेष योग्यता जैसे ड्राईवर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एवं बढ़ई इत्यादि का प्रमाण-पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
आवेदन की अंतिम तिथि
24/04/2023
आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र सूचना के साथ दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 24 अप्रैल की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम चौकीदार लिखा हो जिसको न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव जिले छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्राप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे।
इस भर्ती में आवेदन के लिए पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 24 अप्रैल की संध्या 5.00 बजे के बाद अगर कोई आवेदन आता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
आवेदन पत्र के साथ समस्त मांगी गई योग्यता या अन्य जरुरी संबंधित सभी जरुरी प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोकॉपी जमा करना आवश्यक होगा।
आवेदन के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिये तथा पहचान के लिए आधार कार्ड आदि की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करें।
इस भर्ती में ई-मेल, फैक्स, कोरियर या अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
टीप
- इस भर्ती में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग या विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में दिए गए जरुरी5 वर्ष की छूट और दी जायेगी और इसमें जरुरी बात यह कि अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयोग की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।
- यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए सभी अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें, परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को योग्य मान लिया गया है।
- चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी / चयन समाप्त की जाएगी।
- नियुक्ति पश्चात जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
- आवेदन करने की तिथी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
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