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CG MUKHYAMANTRI KANYA VIVAH YOJNA 2023 | छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन

CG MUKHYAMANTRI KANYA VIVAH YOJNA 2023 | छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य -

गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के सन्दर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण।

विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना। 

सामूहिक विवाह के आयोजन के माध्यम से गरीबों की सामाजिक स्थिति में सुधार।

विवाह में दहेज के लेन-देन की रोकथाम ।



CG MUKHYAMANTRI KANYA VIVAH YOJNA 2023 | छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता :-

कन्या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत राशनकार्ड धारी परिवार।

कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो । 

कन्या के प्रथम विवाह हेतु इस योजना की पात्रता होगी।

कन्या एवं उसका परिवार छ०ग० राज्य का निवासी होना चाहिए। 

विधवा / अनाथ / निराश्रित कन्याओं को भी योजनान्तर्गत सहायता की पात्रता होगी।

सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं को ही उक्त सहायता की पात्रता होगी।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए सहायता का स्वरूप :-

योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्याओं को 25,000 हजार रूपये की सहायता राशि देय होगी। जिसमें से 19,000 आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1,000 रूपये का ड्राफ्ट, 5,000 विवाह के आयोजन एवं परिवहन हेतु ।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत आवेदन :-

योजनान्तर्गत आवेदन बाल विकास परियोजना कार्यालयों / जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास में किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा-

1. मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत राशनकार्ड । 

2. कन्या एवं वर दोनों का आयु संबंधी प्रमाण पत्र

3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ।

4. दोनों परिवारों का घोषणा पत्र।

5. छ0ग0 राज्य का निवास प्रमाण पत्र ।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के साथ अन्य विभागों से प्राप्त लाभ :-

श्रम विभाग से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मिलने वाली सुविधा :-

यदि कन्या के माता-पिता में से कोई भी निर्माणी श्रमिक के रूप में श्रम विभाग में पंजीकृत हों तो ऐसी स्थिति में 20,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जावेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।)


समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मिलने वाली सुविधा :- 

वर / वधू के 40 प्रतिशत से उपर विकलांग होने की स्थिति में 50,000 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जावेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।)


छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने हेतु अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना कार्यालय / जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिले के संपर्क नम्बर- 7000760425 पर जानकारी ली जा सकती है।


छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कब होगा

नोट:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह मार्च 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।


विभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग










ऊपर ग्रुप लिंक फुल हो जाने पर नए लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें  7869381522


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