Application for opening Garh Kaleva in Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा महासमुंद में गढ़ कलेवा खोलने हेतु आवेदन
ग्राम सिरपुर, वि.ख. / तहसील / जिला - महासमुन्द में गढ़कलेवा संचालन कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रण सूचना
छ०ग० शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अंतर्गत ग्राम सिरपुर, वि.ख. / तहसील / जिला महासमुन्द में गढकलेवा संचालन कार्य हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंधित करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक सेवाप्रदाता संस्था / समूह / व्यक्ति द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय कलेक्टर ( नाजरात शाखा) महासमुन्द से रू. 100 /- नगद (जो वापसी योग्य नहीं है) जमा कर रसीद सहित प्राप्त कर सकते है। अन्य माध्यम या वेबसाईट से डाउनलोड प्रपत्र मान्य नहीं किये जायेगें ।
विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर महामसुन्द के वेबसाईट www.mahasamund.gov.in में भी देखा जा सकता है। रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने हेतु अंतिम तिथि तक सीलबंद रूचि की अभिव्यक्ति केवल रजिस्टर्ड डॉक / स्पीड पोस्ट के द्वारा कलेक्टर महासमुन्द को प्रेषित करना होगा। रूचि की अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी उक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी। संशोधन सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
विभाग
कार्यालय कलेक्टर जिला - महासमुन्द (छ. ग.)
सेवा का प्रकार
महासमुंद में गढ़ कलेवा खोलने हेतु आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन कैसे करें
उपरोक्त दोनो लिफाफें अर्थात लिफाफा ए तथा लिफाफा बी एक बड़े लिफाफे में बंद कर नाम, पता एवं मोबाईल नंबर लिखकर रूचि की अभिव्यक्ति की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व कलेक्टर महासमुन्द (छ.ग.) के नाम से केवल रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करना होगा। सीलबंद कर लिफाफे के उपर ग्राम सिरपुर वि.खं. / तहसील / जिला महासमुन्द में गढकलेवा संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति" लिखना आवश्यक होगा। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। सेवाप्रदाता संस्था / समूह / व्यक्ति का चयन मासिक अधिकतम राशि जमा करने के आधार पर तय की जावेगी।
नियम एवं शर्तें
रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि कमी, चूक आदि के लिए कलेक्टर या उनके अधिकारी / कर्मचारी किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं होगें और इन कारणो से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगें ।
रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि कलेक्टर, महासमुन्द इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति में से किसी को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। किसी रूचि की अभिव्यक्ति या सभी रूचि की अभिव्यक्ति को बिना कारण बतायें अस्वीकार
करने का अधिकार कलेक्टर महासमुन्द के पास सुरक्षित है।
कार्यालय कलेक्टर महासमुन्द के विभागीय वेबसाईट www.mahasamund.gov.in में सूचना प्रकाशित करते हुए आवश्यक होने पर रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि को बढाया जा सकता है, रूचि की अभिव्यक्ति सूचना की शर्तों में संशोधन, रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेजों में परिवर्तन या रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है।'
उक्ताशय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी, यह जानकारी उक्त विभागीय वेबसाईट में अपलोड की जाएगी जिसे डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।
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