अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :
1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सी.टी. आई./ए. टी. आई. आवश्यक है, उन पदों के लिये एक वर्षीय सी. टी. आई./ए. टी. आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।
2. सी. टी. आई. / ए. टी. आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही, उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल. एम. व्ही.) का वैद्य लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरान्त यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।
RAJNANDGAON CHHATTISGARH TEACHING VACANCY 2022-23 | छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में शैक्षणिक पदों की वेकेंसी
नियम एवं शर्ते :
1. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजनांदगांव (पेंड्री), जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है संस्था के वेबसाईट https://itirjnd.ac.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है ।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति पढ़कर पूर्ण रूप से भरकर आवेदन प्रेषित करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ( प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ) ।
4. संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्ताकों के मेरिट के आधार पर मेरिट / चयन / प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जायेगी। अनुभव आवश्यक नहीं है।
5. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/ एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/ एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी।
सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
6. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा ।
7. पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
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8. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोष्ट / पंजीकृत डाक द्वारा निधारित तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदनों के नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त विलंब से प्राप्त होने हेतु संस्था जवाबदार नहीं होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वे स्वमेव ही निरस्त हो जायेगें।
9. आवेदक एक से अधिक पदों / संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें पृथक पृथक संस्थाओं / व्यवसायों विषय के लिये पृथक पृथक आवेदन पृथक पृथक लिफाफों में प्रेषित करना होगा।
10. आवेदित पद हेतु अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। (अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है)।
11.चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय / विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जायेगा। चयन सूची नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
12. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण ), क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचियों का अनुमोदन पश्चात् ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। उन्हें किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी / दिया नहीं जावेगा ।
13. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित / संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
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14. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 125/- रूपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 05 घण्टे, के मानदेय का प्रावधान है जो अधिकतम प्रतिमाह रूपये 13000.00 (रूपये तेरह हजार मात्र) मानदेय देय होगा। जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा ।
15. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायों / विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा ।
16. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुये स्पष्ट कारण दर्शाते हुये उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
17. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित / संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
18. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
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