chhattisgarh school shiksha vibhag vacancy 2025 | छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग जिला सुकमा में रिक्त पदों पर भर्ती
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा एवं समय-समय पर दिये गयें निर्देश के अनुपालन में जिला में संचालित (1) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोरनापाल, (2) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुकानार एवं (3) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तोंगपाल के लिए विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला सुकमा द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए शैक्षिक पदों के अंतर्गत व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, पदों की पूर्ति की जानी है। विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप तथा नियम-शर्ते सुकमा जिले के वेबसाईट www.sukma.gov.in एवं जिला शिक्षा कार्यालय सुकमा के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।
department name
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सुकमा (छ.ग.)
Ph.&Fax No. 07864-284401
Toll Free No. 18002332845
post name
व्याख्याता
शिक्षक
सहायक शिक्षक
number of posts
कुल पदों की संख्या - 17 पद
application last date
दिनांक 20/01/2025 तक आवेदन करें ।
How to Apply
अतः इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों एवं अर्हता के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 20/01/2025 तक बंद लिफाफे में पंजीकृत स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय शाम 05:00 बजे तक जमा किया जा सकता है।
Selection Process
संविदा शिक्षक / कर्मचारियों की सीर्धी भर्ती द्वारा नियमित पदों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी।
अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी प्रकार के अपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। संलिप्तता पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किया जावेगा तथा कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
यह संविदा भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा भर्ती के संबंध में जारी समस्त शर्तों के अधीन होगी।
संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचारण) नियम 1965 से शासित होंगे।
अभ्यर्थी किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेंवे, त्रुटि पूर्ण आवेदन भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी, भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है।
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