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छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता भर्ती के लिए नया नियम एवं शर्तें 2024

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता भर्ती के लिए नया नियम एवं शर्तें 2024

New rules and conditions for recruitment of guest lecturers in all colleges under Chhattisgarh Higher Education Department 2024

अतिथि व्याख्याता नीति-2024 संबंधी ।

1. उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कं. एफ-3-54/स्था/2020/38-1 दिनांक 20.06.2024

2. पत्र कं. 574/126/आउशि/राज. स्था. / 2024 दिनांक 06.07.2024

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से अतिथि व्याख्याता नीति-2024 जारी की गई थी। इस संबंध में निम्नानुसार संशोधन जारी किये जाते हैं:-

1. कंडिका कं. 5.1: "अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। विनियम, 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. अतिथि व्यवस्था अंतर्गत मूल्यांकन प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में अध्यापन के कुल अंक 40 एवं परीक्षा परिणाम के कुल अंक 20 निर्धारित है।


New rules and conditions for recruitment of guest lecturers in all colleges under Chhattisgarh Higher Education Department 2024


विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

रिक्त पदों के नाम 

अतिथि व्याख्याता

नियम एवं शर्तें 

इस नीति में निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया जाता है:-

1. शासकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विश्वविद्यालय में पूर्व से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत् श्रेणी 1, श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के पदों को रिक्त नहीं माना जावेगा एवं वे यथावत कार्य करते रहेंगे। अतिथि व्याख्याता नीति-2024 अनुसार सभी लाभ प्राप्त करेंगे।

2. माननीय उच्च न्यायालय के याचिका कं. डब्ल्यू.पी.एस. कं. 5232/2023 एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 में पूर्व में दिये गये सभी स्थगनों को हटा दिया गया है एवं उल्लेखित किया गया है कि "Guest Lecturers to be appointed in the academic session 2024 strictly in accordance with the policy 2024 frame by the state regarding engagement of Guest Lecturers in the government colleges." । अतः श्रेणी 1, श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों के पदों को रिक्त मानते हुए अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के अनुसार भर्ती सूचना जारी कर अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था करने की प्रक्रिया की जाए।






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