JASHPUR SARKARI NAUKRI VACANCY 2024 : जशपुर में ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका पद की भर्ती
ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता / मिनी कार्यकर्ता / सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना
एतद द्वारा सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि बाल विकास परियोजना सन्ना जिला जशपुर (छ०ग०) अंतर्गत संचालित निम्नानुसार ऑगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता / सहायिका का पद रिक्त होने की तथा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना दी जाती है। नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यार्थी अपना आवेदन दिनॉक 19.06.2024 से दिनाँक 03.07.2024. तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से बाल विकास परियोजना कार्यालय सन्ना जिला जशपुर (छ०ग०) को भेज सकते है। सीधे और विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।
विभाग का नाम
कार्यालय, परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सन्ना (छ.ग.)
रिक्त पदों के नाम
ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
आंगनबाड़ी सहायिका
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या -
भर्ती / वेकेंसी के प्रकार
संविदा जॉब
योग्यता
ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद
12 वीं अथवा 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु हेतु
8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण
उम्र सीमा
आवश्यक आर्हताएँ एवं शर्ते :-
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जायेगा।
2. ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता / मिनी कार्यकर्ता / सहायिका पद के लिये अभ्यार्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से 44 वर्ष . 3 की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
03.07.2024
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन
ऑफलाइन
आवेदन शुल्क
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग - 00
अनुसूचित जाति - 00
अनुसूचित जनजाति - 00
महिला - 00
दिव्यांग - 00
ईडब्ल्यूएस - 00
भूतपूर्व सैनिक - 00
नियम एवं शर्तें
01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाली ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता / मिनी कार्यकर्ता / सहायिका / संगठिका / सह-सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। 01 वर्ष से कम अनुभव के आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी। ऐसे सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हें सेवा में दुबारा नहीं लिया जावेगा।
-----------------------------------
0 Comments