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CGPOST VACANCY 2024 : छत्तीसगढ़ पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट, छंटनी सहायक एवं अन्य 86 पदों की वेकेंसी

CGPOST VACANCY 2024 : छत्तीसगढ़ पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट, छंटनी सहायक एवं अन्य 86 पदों की वेकेंसी

विषय: रिक्ति वर्ष 2024 (01.01.2024 से 31.12.2024) के लिए पात्र अधिकारियों से डाक सहायक (सर्किल कार्यालय), डाक सहायक (डाकघर) और छंटाई सहायक (रेलवे मेल सेवा) के पदों पर पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई)।

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से, जो बाद के पैरा में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, रिक्ति वर्ष 2024 (01.01.2024 से 31.12.2024) के लिए डाक सहायक (सर्किल ऑफिस), डाक सहायक (डाकघर) और सॉर्टिंग सहायक (रेलवे मेल सेवा) के संवर्ग में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) में उपस्थित होने के लिए संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-I) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। परीक्षा के लिए गतिविधियों का कार्यक्रम निम्नानुसार है:


CGPOST VACANCY 2024 : छत्तीसगढ़ पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट, छंटनी सहायक एवं अन्य 86 पदों की वेकेंसी


पोस्टल असिस्टेंट जैसे बहुत से रिक्त पदों में भर्ती कर रहे विभाग

भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग 
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल छत्तीसगढ़ सर्किल
रायपुर द्वितीय तल रायपुर जीपीओ बिल्डिंग

भर्ती वाले जिले -
बस्तर 
बिलासपुर 
दुर्ग 
रायगढ़ 
रायपुर 
सरगुजा 

छत्तीसगढ़ डाक विभाग में निकली वेकेंसी में रिक्त पदों के नाम 

Postal Assistant (Circle Office)

Postal Assistant (Post Office)

Sorting Assistant (Railway Mail Service)


छत्तीसगढ़ डाक विभाग भर्ती में रिक्त पदों की संख्या 

कुल पदों की संख्या  -  86 पद 



डाक विभाग छत्तीसगढ़ में निकली भर्ती में भर्ती / वेकेंसी के प्रकार 

नियमित पदों की भर्ती 


छत्तीसगढ़ डाक विभाग भर्ती में निकली हुई वेकेंसी में योग्यता 

पात्रता मानदंड: डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम 2022 के अनुसार, जीएसआर 459 (ई) दिनांक 17.06.2022 द्वारा अधिसूचित, डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम 2023 के अनुसार, जीएसआर 21 (ई) दिनांक 13.01.2023 द्वारा अधिसूचित, डाक लेखा कार्यालय या विंग के अधिकारियों को छोड़कर, सर्कल के निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं:-

श्रेणी (ए):

(i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 में पद धारण करने वाले अधिकारी जिन्होंने ऐसे पद पर तीन साल की नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पदों पर पांच साल की संयुक्त नियमित सेवा की है।

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में पद धारण करने वाले अधिकारी, जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसमें वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में पदों पर नियमित सेवा भी शामिल है। (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में पद धारण करने वाले अधिकारी, जिन्होंने ऐसे पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

श्रेणी (बी):

(i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 में पद धारण करने वाले अधिकारी, जिन्होंने ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियमित नियुक्ति सहित कुल आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।

वेतनमान 

डाक विभाग वेतन नियम के अनुसार 


उम्र सीमा 

45 वर्ष 


आवेदन की अंतिम तिथि 

अधिसूचना की तिथि
12.06.2024 (बुधवार)

योग्य अभ्यर्थियों से संभागीय कार्यालय/नियंत्रण इकाई में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि।
03.07.2024 (बुधवार)

विभागीय कार्यालय/नियंत्रण इकाई द्वारा विधिवत सत्यापित करके भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों की सर्किल कार्यालय में प्राप्ति
08.07.2024 (सोमवार)

योग्य अभ्यर्थियों को सीओ/डीओ द्वारा प्रवेश पत्र जारी करना
15.07.2024 (सोमवार)

परीक्षा की तिथि (तिथि और समय)
21.07.2024 (रविवार)*


आवेदन कैसे करें 

ऑफलाइन 

डिवीज़नल ऑफिस में आवेदन जमा करें 

आवेदन शुल्क 

अनारक्षित  -  
अन्य पिछड़ा वर्ग  - 00
अनुसूचित जाति   - 00
अनुसूचित जनजाति   - 00
महिला   - 00
दिव्यांग   - 00
ईडब्ल्यूएस  - 00
भूतपूर्व सैनिक  - 00


नियम एवं शर्तें 

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 28.12.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-स्था. (निवास-II) के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में निर्देशों का एक सेट जारी किया है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधान में प्रावधान है कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-स्था. (निवास-II) दिनांक 17.05.2022 के अनुसार, ग्रुप 'सी', ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'बी' से ग्रुप 'ए' के ​​निम्नतम पायदान तक के कैडर में कुल रिक्तियों का चार प्रतिशत (4%) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगा। पदोन्नति में आरक्षण उन संवर्गों में लागू होगा जिनमें सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, 75% से अधिक नहीं है।








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