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दुर्ग कृषि विभाग में सहायक ग्रेड एक, सहायक ग्रेड दो एवं भृत्य के रिक्त संविदा पदों में भर्ती के लिए आवेदन सूचना

दुर्ग कृषि विभाग में सहायक ग्रेड एक, सहायक ग्रेड दो एवं भृत्य के रिक्त संविदा पदों में भर्ती के लिए आवेदन सूचना

छत्तीसगढ़ इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग में सहायक वर्ग-01, सहायक वर्ग 2 एवं भृत्य की वेकेंसी वाले पद पर निश्चित वेतन में संविदा भर्ती के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर पीडीएफ सूचना अपलोड करने हेतु सूचना।


दुर्ग कृषि विभाग में सहायक ग्रेड एक, सहायक ग्रेड दो एवं भृत्य के रिक्त संविदा पदों में भर्ती के लिए आवेदन सूचना


विभाग का नाम

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

कृषि विज्ञान केन्द्र

ग्राम-पाहंदा (अ), वि.ख. पाटन, दुर्ग, (छ.ग.) 490042
Email-kvk.durg@igkv.ac.in

Contact No.-9425213284

रिक्त पदों के नाम 

सहायक वर्ग 1

सहायक वर्ग - 2

भृत्य / समकक्ष

रिक्त पदों की संख्या 

कुल पदों की संख्या  -  3 पद 


आवेदन की अंतिम तिथि 

19/03/2024


आवेदन कैसे करें 

ऑफलाइन 
कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग में आवेदन करें 

आवेदन शुल्क 

अनारक्षित  -  
अन्य पिछड़ा वर्ग  - 00
अनुसूचित जाति   - 00
अनुसूचित जनजाति   - 00
महिला   - 00
दिव्यांग   - 00
ईडब्ल्यूएस  - 00
भूतपूर्व सैनिक  - 00


नियम एवं शर्तें 

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।

किसी भी आवेदन किये हुए अभ्यर्थी की भर्ती संविदा नियुक्ति पर होने पर वह रेगुलर होने के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के लिए उस आदमी को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।

संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नही होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./ डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन / राज्य शासन के मण्डल निगम / आयोग / विश्वविद्यालय / प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना / कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरूद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए./ डी.ए. के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।





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