छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत सभी बकाया वेतन के भुगतान के लिए शासन ने दिया आदेश
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए राज्य शासन ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:
राज्य शासन ने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक के बकाया वेतन के भुगतान के लिए शासकीय सेवकों को 6 समान वार्षिक किश्तों में नगद भुगतान करने का निर्णय लिया है।
बकाया वेतन की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पाचवें किश्त के भुगतान हेतु वित्त विभाग द्वारा ज्ञापन जारी किए गए हैं।
छठवें एवं अंतिम किश्त के रूप में माह अप्रैल 2017 से माह जून 2017 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा।
निर्धारित अवधि के लिए अवशेष वेतन देयक तैयार कर कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 268 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
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