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छत्तीसगढ़ राज्य शासन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई है 4 % वृद्धि, जानिए अब किसको कितना वेतन मिलेगा

छत्तीसगढ़ राज्य शासन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई है 4 % वृद्धि, जानिए अब किसको कितना वेतन मिलेगा

विषय: महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें - राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, जारी दिनांक 02.08.2023 के अनुसार, राज्य शासन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें को 1 मार्च 2024 से लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार, सातवें वेतनमान में 42% और छठवें वेतनमान में 221% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के शासकीय सेवकों को निम्नलिखित दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा - सातवें वेतनमान में 42% और छठवें वेतनमान में 221%। यह निर्णय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा।

सातवाँ वेतन में 4 % वृद्धि उपरांत 46 %
छठवां वेतन में 9 % वृद्धि उपरांत 230 %
यह 1 मार्च 2024 से लागू होगी 


छत्तीसगढ़ राज्य शासन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई है 4 % वृद्धि, जानिए अब किसको कितना वेतन मिलेगा


विभाग का नाम

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर


नियम एवं शर्तें 

राज्य शासन ने निम्नलिखित निर्देश जारी किये हैं:

मार्च 2024 से, बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि को नगद भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होंगे।

महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।

अगर महंगाई भत्ते के कारण किये गए भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हों, तो उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकिंत कर दिया जाएगा, और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

ये आदेश यूनियन ऑफ जी.सी., एसोसिएशन ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी ईंटरप्राइज, और वे कर्मचारी जो सेवा के सदस्य हैं, सभी पर लागू होंगे।

इन निर्देशों के अनुसार, विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट से अधिक महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होगा।





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