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KORBA TEACHING JOBS 2024 : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विभिन्न शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए वेकेंसी

KORBA TEACHING JOBS 2024 : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विभिन्न शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए वेकेंसी

जिला खनिज न्यास निधि मद कोरबा द्वारा स्वीकृत कक्षा 01 से 08 तक के दिव्यांग बच्चो हेतु 50 सीटर बाधारहित आवासीय छात्रावास डिंगापुर कोरबा का संचालन किया जाना है इस हेतु अधोलिखित विवरण अनुसार स्वीकृत पदो पर निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है

विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा। पदो का विवरण शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रारुप एवं अन्य विस्तुत जानकारी कोरबा जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

पदवार विवरण निम्नानुसार है :-


KORBA TEACHING JOBS 2024 : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विभिन्न शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए वेकेंसी


विभाग का नाम

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक 
समग्र शिक्षा कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)

E-Mail ID- mis.korba@gmail.com

रिक्त पदों के नाम 

विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता)

विशेष शिक्षक (श्रवण बाधित )

विशेष शिक्षक (दृष्टि बाधित )

विशेष शिक्षक (सी.पी.)

स्पीच थेरेपिस्ट / आडीयोलॉजिस्ट

फिजियोथेरेपिस्ट

शिक्षक (संगीत)


रिक्त पदों की संख्या 

कुल पदों की संख्या  -  7 पद 



योग्यता 

स्नातक व विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) मे (बी.एड)

स्नातक व विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित ) मे (बी.एड)

स्नातक व विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधित ) मे (बी.एड)

स्नातक व विशेष शिक्षा (सी.पी.) मे (डी.एड)

स्नातक (बी.एस.एल.पी.)

स्नातक (बी.पी.टी )

संगीत में स्नातक अथवा समकक्ष

वेतनमान 

20 हजार तक 


उम्र सीमा 

अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।



आवेदन की अंतिम तिथि 

15.03.2024


आवेदन कैसे करें

ऑफलाइन 

इच्छुक आवेदक दिनांक 15.03.2024 तक साधारण / रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कोरबा में कार्यालीन समय प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। 

आवेदन शुल्क  

अनारक्षित  -  
अन्य पिछड़ा वर्ग  - 00
अनुसूचित जाति   - 00
अनुसूचित जनजाति   - 00
महिला   - 00
दिव्यांग   - 00
ईडब्ल्यूएस  - 00
भूतपूर्व सैनिक  - 00


चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में चयन समिति का निर्णय संबंधी :-

1. चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। भर्ती प्रक्रिया के संबंध मे किसी भी प्रकार का विवाद /शिकायत/परिवाद चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा चयन समिति को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि चयन समिति के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह अपात्र हो जावेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति चयन समिति द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

2. आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि दावा आपत्ति की अंतिम तिथि के पूर्व समस्त न्यूनतम योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।





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