छत्तीसगढ़ भर्ती नियम 2024 : सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त किया जायेगा
विषय :- सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में कमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने विषयक ।
संदर्भः- विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक 6034/3471/2021/18, दिनांक 24.09.2021
कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में कमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में वित्त विभाग का पत्र कमांक 571/260/वि/नि/चार/2020, (वित्त निर्देश 33/2023 ) दिनांक 12.09.2023 की छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
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