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छत्तीसगढ़ भर्ती नियम 2024 : सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त किया जायेगा

छत्तीसगढ़ भर्ती नियम 2024 : सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त किया जायेगा

विषय :- सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में कमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने विषयक ।


संदर्भः- विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक 6034/3471/2021/18, दिनांक 24.09.2021


कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में कमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में वित्त विभाग का पत्र कमांक 571/260/वि/नि/चार/2020, (वित्त निर्देश 33/2023 ) दिनांक 12.09.2023 की छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।


छत्तीसगढ़ भर्ती नियम 2024 : सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त किया जायेगा


छत्तीसगढ़ में नए वेतनमान पद्धति लागू करने वाले विभाग का नाम

NAME OF THE DEPARTMENT OF CHHATTISGARH BHARTI NIYAM 2024 
छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन 
विकास विभाग मंत्रालय
महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर


1. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर
2. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम (छ.ग.)
3. समस्त संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास (छ.ग.)
4. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (छ.ग.)










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