SURGUJA SARKARI NAUKRI VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले के सरकारी ऑफिस में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की वेकेंसी
सरगुजा जिला न्यायालय CHHATTISGARH स्थापना के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (आदेशिका वाहक, भृत्य ) के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं -
विभाग
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा ( अम्बिकापुर )
रिक्त पदों के नाम
स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)
स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
स्टेनो टायपिस्ट
आदेशिका वाहक
भृत्य
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या - 24
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
पदों की श्रेणी
तृतीय
चतुर्थ
पदों की प्रवृत्ति
रेगुलर
अनिवार्यता / योग्यता
-
वेतनमान
-
आयु सीमा
-
परीक्षा तिथि
-
आवेदन की अंतिम तिथि
25.07.2023
आवेदन कैसे करें
ऑफलाइन
आवेदन पत्र 25.07.2023 तारीख की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से आवेदन में आवेदित पद का नाम एवं सम्बंधित वर्ग लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग. में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा स्वंय उपस्थित होकर जिला एवं सत्र न्यायालय, अम्बिकापुर के कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
आवेदन शुल्क
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
नियम एवं शर्तें
उदाहरण:- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।
महत्वपूर्ण-
चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी। सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
चयन प्रक्रिया
1- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर ) को होगा ।
2- उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी। उपरोक्त पदों हेतु जारी चयन सूची के अभ्यर्थी के द्वारा नियम समयावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्त किया जा सकेगा ।
3- चयन हेतु अभ्यर्थी के वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी । समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी और उच्चतर शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी ।
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