DURG FAMILY COURT VACANCY 2023 | दुर्ग जिले के परिवार न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर भृत्य एवं अन्य पदों की वेकेंसी
कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक आदेशिका वाहक एवं भृत्य / फर्राश के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-
विभाग
कार्यालयः–प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)
रिक्त पदों के नाम
सहायक ग्रेड-3
वाहन चालक
आदेशिका वाहक
भृत्य/ फर्राश
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या -
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
पदों की श्रेणी
पदों की प्रवृत्ति
अनिवार्यता / योग्यता
वेतनमान
आयु सीमा
परीक्षा तिथि
आवेदन की अंतिम तिथि
31.07.2023 संध्या 5.00 बजे तक (अवकाश के दिन भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे ।)
आवेदन कैसे करें
ऑफलाइन
आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2023 से 31.07.2023 के प्रातः 11.00 बजे से लेकर संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग के कार्यालय में रखे गये ड्राप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगें। दिनांक 31.07.2023 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, दिव्यांगता आदि से
संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा । आवेदन पत्र प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/durg से डाउनलोड की जा सकती है । निर्धारित प्रारूप सेभित्र प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।
आवेदन शुल्क
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
नियम एवं शर्तें
01. अवकाश के दिन भी कार्यालय में रखे गये ड्राप बॉक्स में आवेदन डाले जा सकते हैं।
02. किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / दैनिक
भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा।
03. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगें, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी ।
04. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् "सूचना के अधिकार अधिनियम" के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि / निरिक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा ।
चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
चयन प्रक्रिया
सभी चयन प्रक्रिया दुर्ग न्यायालय के अधीन होगी
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व्हाट्सअप में मैसेज करें 9303233188
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