CG DISTRICT DURG CLASS 4 VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग के परिवार न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी पदों की वेकेंसी
कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों (वाटरमैन, चौकीदार, फर्राश, माली, स्वीपर) के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-
विभाग
कार्यालयः–प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)
रिक्त पदों के नाम
आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी
स्वीपर - 4
वॉटरमैन-3,
चौकीदार - 3,
फर्राश - 4,
माली - 4,
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या -
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
पदों की श्रेणी
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पदों की प्रवृत्ति
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अनिवार्यता / योग्यता
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वेतनमान
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आयु सीमा
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परीक्षा तिथि
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आवेदन की अंतिम तिथि
31.07.2023
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन
ऑफलाइन
आवेदन पत्र इस दिए गए सूचना के साथ संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिए गए ऑफिस में दिनांक 07.07.2023 से 31.07.2023 के प्रातः 11.00 बजे से लेकर संध्या 5.00 बजे तक जमा कर रहे लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे गये ड्राप बॉक्स में स्वयं डालकर प्रस्तुत करेंगें।
आवेदन शुल्क
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
नियम एवं शर्तें
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं । मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूध्द ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूध्द नहीं। महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही विचारित किया जावेगा ।
महिलाओं को नियमानुसार होरिजोंटल आरक्षण दिया जावेगा। लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।
यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
चयन प्रक्रिया
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