CG GOVT JOBS 2023 IN RAIGARH DISTRICT | छत्तीसगढ़ जिला रायगढ़ समग्र शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर की वेकेंसी
प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक- 1087/ एस.एस./24/14/2022-23 रायपुर, दिनांक 04/07/2022 के अनुसार समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक) अंतर्गत् विकास खण्डों में स्पेशल एजूकेटर के 09 पदों को भरे जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 20 अगस्त, 2022 तक आमंत्रित किया था । अनुसूचित जनजाति के पात्र आवेदकों व्दारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है । दिनांक 14 अगस्त, 2023 तक अनुसूचित जनजाति के इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते हैं ।
विभाग
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक
समग्र शिक्षा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)
रिक्त पदों के नाम
स्पेशल एजूकेटर
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या - 3
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
अनिवार्यता / योग्यता
स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में
अथवा बी.एड (सामान्य)
2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)
चयन के लिए मेरिट अंक का निर्धारण-
स्नातकोत्तर 50 प्रतिशत
बी.एड. (विशेष शिक्षा) में
प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिशत
या
बी.एड. (सामान्य) में प्राप्तांक प्रतिशत का 25 प्रतिशत
डी. एड. 2 वर्षीय (विशेष शिक्षा)
25 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा ।
उम्र सीमा
40 YEAR
आवेदन की अंतिम तिथि
14 अगस्त, 2023
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन
ऑफलाइन
आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2023 को शाम 5.00 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, कलेक्ट्रेट परिसर, रायगढ़ पिन नं. 496001 कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें । जिला कार्यालय डाक पावती में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
आवेदन शुल्क
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
नियम एवं शर्तें
मानदेय पर नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से 06 माह तक के लिये होगी । तत्पश्चात् मानदेय की उपलब्धता एवं मानदेय पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जयगढ़ द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी । नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।