BALODABAZAR BHATAPARA VACANCY 2023 | बलौदाबाजार भाटापारा जिले के न्यायालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की वेकेंसी
कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) की स्थापना में निम्नानुसार भृत्य के रिक्त पद की सीधी भर्ती से पूर्ति किये जाने हेतु भारतीय नागरिकों एवं भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है :-
विभाग
कार्यालयः - न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
रिक्त पदों के नाम
साक्ष्य लेखक
भृत्य
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या - 2
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
आवेदन की अंतिम तिथि
29/07/2023
आवेदन कैसे करें
ऑफलाइन
पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र ' स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए दिए गए कार्यालय के पते में प्रस्तुत करें। आवेदक अपना सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.) जिला के कार्यालय में रखे हुई जिसमे फैमिली कोर्ट लिखा है उस बॉक्स पर निर्धारित अवधि तक किसी भी समय डाल सकते हैं, जो कि तारीख 29/07/2023 को 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाये। इसके अलावा दुसरे अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
आवेदन शुल्क
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग -
अनुसूचित जाति -
अनुसूचित जनजाति -
महिला -
दिव्यांग -
ईडब्ल्यूएस -
भूतपूर्व सैनिक
नियम एवं शर्तें
छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।
ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02-08-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है. इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
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