1. उक्त शैक्षणिक पदों में से शिक्षक एवं सहा शिक्षक के पद हेतु टी.ई.टी. उतीर्ण होना अनिवार्य है।
2. केवल उच्च पद हेतु आवेदन कर पायेंगें इस हेतु शपथ पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे कि समान पद पर आवेदन नहीं किये है।
3. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति नियम) 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
4. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासन / समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत की जा सकती है।
5. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6. आवेदक सुनिश्चित करें कि उनकी हाई स्कूल से लेकर समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
7. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जायेगी उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. सेजेस में कार्यरत संविदा शिक्षकीय कर्मचारी समान पद हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।
9. छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत अधिसूचित अवकाश नियम नियुक्त संविदा कर्मचारी के लिए लागू होगा।
10. संविदा भर्ती कर्मचारी छ.ग. शासन सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन होंगे।
11. संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, कि पात्रता नहीं होगी।
12. यह पद पूर्णतः अस्थायी होंगे शासकीय सेवा में समान पदों पर दावे की पात्रता नहीं होगी।
13. पदों की संख्या घटाई बढाई अथवा बिना कारण विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
14. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
16. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
17. राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम / निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
18 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय संलग्न करना आवश्यक है प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
19. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छ.ग. शासन की नियमों के अनुसार छूट की पात्रता होगी।
20. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
21. आपके द्वारा कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको रखा / पदच्युत किया जा सकेगा।
नियुक्ति अवधि:-
1. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति 03 वर्ष की कालावधि के लिए की जावेगी। तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता तथा कर्मचारी की कार्यक्षमता का आंकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कलावधि बढाया जा सकेगा जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत प्रतिबंधित होगा।
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 03 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी संविदा अवधि समाप्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।