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CG VYAPAM MFPFED ASSISTANT MANAGER VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के 180 पदों की वेकेंसी

CG VYAPAM MFPFED ASSISTANT MANAGER VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के 180 पदों की वेकेंसी

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सहायक प्रबंधक ( उपार्जन, प्रक्रिया, निर्माण एवं प्रबंधन) के 180 संविदा पदों की स्वीकृति तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती की अनुमति दी गयी है। उक्त संविदा पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित् में लागू "कर्मचारी भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्ते नियम वर्ष 1994 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट http://vyapam.cgstate.gov.in/ पर आमंत्रित किये जाते है ।


CG VYAPAM MFPFED ASSISTANT MANAGER VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के 180 पदों की वेकेंसी


विभाग

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज 
(व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन" सेक्टर-24, नवा रायपुर, 
अटल नगर, जिला - रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in

Website: www.egmfpfed.org

रिक्त पदों की संख्या

कुल 180 पद 

रिक्त पदों के नाम 

सहायक प्रबंधक 
असिस्टेंट मैनेजर 

अनिवार्यता / योग्यता 

बीएससी 
एमबीए 
बीई / बीटेक 

आवेदन की अंतिम तिथि 

व्यापम के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी 

आवेदन कैसे करें

छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 

नियम एवं शर्तें

1. उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जावेगी ।

2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है । इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा ।

4. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । सत्यापन उपरांत ही संविदा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा । 
 
5. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिये उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगि, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के चयन द्वारा भरे जायेंगे, जिस प्रवर्ग के लिये वह पद आरक्षित है । 

6. निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग ( क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे होरिजोन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा ।

7. ऐसे अभ्यर्थी निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद के लिए पात्र हगि, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों उसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 8. भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वह पद आरक्षित है, परंतु उस संवर्ग में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरूष/महिला उम्मीद्वार का चयन किया जाकर नियुक्ति की जायेगी ।

9. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

10. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा । 

11. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें । 

12. अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

13. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी ।

14. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं को रखता हो ।

15. शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा ।








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