CG DEGREE DIPLOMA COURSE NEW ENTRANCE GUIDELING 2023 | छत्तीसगढ़ में डिग्री डिप्लोमा कोर्स की नई प्रवेश नियमावली
प्रवेश हेतु आरक्षण - पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।
प्रवेश हेतु सीटों में प्रायोजित कोटा- प्रायाजित अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटे रहेगी । प्रायोजित कोटा के अंतर्गत केवल प्रायोजित अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकता है। इस कोटे में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
प्रावीण्यता सूचियाँ-
(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी -
(क) प्राप्त अंकों के प्रतिशत के घटते कम में बनाई जायेगी।
(ख) अर्हकारी परीक्षा प्रावीण्यता सूच- यह प्रावीण्यता सूची अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में संस्था स्तर पर बनाई जायेगी।
विभाग
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
पाठ्यक्रम के नाम
MASTER OF PHARMACY - M.PHARMA.
B.PHARMACY
D.PHARMACY
MCA
MBA
B.TECH
M.TECH.
POLYTECHNIC DIPLOMA COURSE
DIPLOMA ENGINEERIG
DIPLOMA ARCHITECTURE
COSTUME DESIGNING DRESS MAKING INTERIOR DECORATION
MODERN OFFICE MANAGEMENT
HOTEL MANAGEMENT
CATERING MANAGEMENT
अनिवार्यता / योग्यता
प्रवेश हेतु आरक्षण एम. फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे। प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी में चार वर्षीय स्नातक उपाधि
अथवा समकक्ष उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 50
प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण ।
प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा -
(1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
(2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
प्रावीण्यता सूची-
(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु प्रावीण्यता सूची जी.पी.ए.टी. में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
(2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
काउंसिलिंग सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।
सीट आबंटन का क्रम -
एम. फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश-
(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
प्रवेश की अंतिम तिथि-
पीसीआई / संचालक द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
प्रवेश रद्द करना-
यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी / गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आवंटन / प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था / विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
कठिनाईयों का निराकरण इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
निर्वचन -
यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया। जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
नियम एवं शर्तें
यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।
यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।
परिभाषायें इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा
(1) छत्तीसगढ़ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र 01-11-2000 को अस्तित्व में आया ।
(2) पीसीआई से अभिप्रेत है, फार्मेसी कॉउसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
(3) संचालक से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर ।
(4) अभ्यर्थी से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
(5) 'अल्पसंख्यक संस्था से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
(6) निजी संस्था से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मई 2023
(7) जी.पी.ए.टी. से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा एम. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूट टेस्ट ।
(8) काउंसिलिंग समिति से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति ।
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