BALOD ATMANAND SCHOOL VACANCY 2023 | बालोद जिले के सरकारी आत्मानंद स्कूलों में कुल 264 शिक्षक एवं अन्य पदों की वेकेंसी

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय निपानी, कन्नेवाड़ा, मोहंदीपाट, सिकोसा, सुरेगांव, राणाखुज्जी, मंगचुवा, कुसुमकसा, घोटिया, आमाडूला एवं अरमरीकला में रिक्त शैक्षिक / गैर- शैक्षिक पदों की पूर्ति संविदा से करने हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पात्र आवेदक जिले के वेबसाईट https://balod.gov.in में दर्शित ऑनलाईन गूगल फार्म के माध्यम से दिनांक 11.05.2023 से दिनांक 25.05.2023 को सायं 05:00 बजे तक आवेदन कर सकते है। संस्थावार रिक्त पद का विवरण, निर्धारित अर्हताए, नियम व शर्ते निम्नानुसार है :-


BALOD ATMANAND SCHOOL VACANCY 2023 | बालोद जिले के सरकारी आत्मानंद स्कूलों में कुल 264 शिक्षक एवं अन्य पदों की वेकेंसी


विभाग

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय 
प्रबंधन समिति जिला बालोद (छ.ग.)


रिक्त पदों की संख्या

कुल 264 पद 

रिक्त पदों के नाम 

व्याख्याता 
शिक्षक 
सहायक शिक्षक 
सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 
कंप्यूटर शिक्षक 
व्यायाम शिक्षक 
ग्रंथपाल 


आवेदन की अंतिम तिथि 

25.05.2023 

आवेदन कैसे करें

ऑनलाईन आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश :-

1. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु -
अभ्यर्थी का Gmail आई.डी. होना अनिवार्य है। 

2. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी जिले की वेबसाईट https://balod.gov.in पर लॉगईन करें।

3. जिले के वेबसाईट में आवेदन फार्म भरने के लिए -
पने योग्यता अनुसार लिंक का उपयोग कर फार्म भरें। 

4. गूगल फार्म भरने हेतु विकल्प दिया गया है


नियम एवं शर्तें

1. संविदा नियुक्ति छ. ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे। 

2. पद पूर्णतः अस्थायी होंगे।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नही दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।

4. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नही करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जायेगी। 

5. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है। 

6. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

7. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश लागू होंगे। 

8. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।

9. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अन्तर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है। तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जायेगा। 

10. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम ( 2 ) के अन्तर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नही होगी।









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