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SCHOOL SHIKSHA VIBHAG SUKMA CHHATTISGARH VACANCY 2023 | स्कूल शिक्षा विभाग सुकमा छत्तीसगढ़ में वेकेंसी

SCHOOL SHIKSHA VIBHAG SUKMA CHHATTISGARH VACANCY 2023 | स्कूल शिक्षा विभाग सुकमा छत्तीसगढ़ में वेकेंसी

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के अनुपालन में जिले में संचालित 

(1) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोरनापाल 

(2) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुकानार 

( 3 ) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तोंगपाल 

(4) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोण्टा एवं 

( 5 ) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छिन्दगढ़ के लिए विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला सुकमा द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए शैक्षिक / गैर शैक्षिक पदों के अंतर्गत व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 02 एवं सहायक ग्रेड 03 के पदों की पूर्ति की जानी है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप तथा नियम-शर्ते सुकमा जिले के वेबसाईट www.sukma.gov.in एवं जिला शिक्षा कार्यालय सुकमा के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।


SCHOOL SHIKSHA VIBHAG SUKMA CHHATTISGARH VACANCY 2023 | स्कूल शिक्षा विभाग सुकमा छत्तीसगढ़ में वेकेंसी


विभाग

कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 
संचालन प्रबंधन समिति जिला - सुकमा (छ.ग.)

Ph. & Fax No. 07864-284401
Email ID- deo.sukma2012@gmail.com, 
rmsa.sukma@gmail.com

रिक्त पदों की संख्या

कुल 41 पद 

रिक्त पदों के नाम 

व्याख्याता 
शिक्षक 
प्रधानपाठक 
सहायक शिक्षक 
ग्रंथपाल 
सहायक ग्रेड 2 
सहायक ग्रेड 3 


आवेदन की अंतिम तिथि 

15/05/2023

आवेदन कैसे करें

अतः इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो एवं अर्हता के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 15/0572023 तक बंद लिफाफे में पंजीकृत स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक से या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय शाम 05:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियम एवं शर्तें

18. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में भेजें, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम एवं विषय का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

19. एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करें। 

20. समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

21. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

22. आवदेक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य शासन द्वारा विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में दिया जाने वाला अतिरिक्त छूट के प्रावधान लागू होंगे। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. प्रधान पाठक प्रा. शा. / मा.शा. तथा सहायक ग्रेड- 02 का पद पदोन्नति श्रेणी का होने के कारण इन पदों के लिए उम्र बंधन नहीं होगा। 

24. शैक्षिक / गैर शैक्षिक पदों में यदि अंतिम मेरिट सूची में किन्ही दो अभ्यर्थी का अंक समान पाया जाता है तो उक्त पदों पर नियुक्ति उम्र के आधार किया जावेगा।

25. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 

26. उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है। भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किये जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।

27 यह संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2024 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्यदक्षता, एवं आचरण / व्यवहार के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि आगामी सत्र के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

28. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान एवं मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

29. शासन द्वारा संविदा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह संविदा में नियुक्त कर्मचारी के लिए बंधनकारी होगा। 

30. चयनित संविदा कर्मचारी के कार्य व्यवहार संतोषजनक न होने की स्थिति में अथवा उस पद की आवश्यकता न होने पर उम्मीदवार की सेवाएं समिति द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेंगी। 

31. नियुक्त शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मूल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

32. संविदा शिक्षक/कर्मचारियों की सीर्धी भर्ती द्वारा नियमित पदों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी।

33. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

34. अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। संलिप्तता पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किया जावेगा तथा कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

35. यह संविदा भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा भर्ती के संबंध में जारी समस्त शर्तो के अधीन होगी।

36. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी। 

37. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचारण) नियम 1965 से शासित होंगे।

38. उक्त विज्ञापन को संशोधित करने एवं निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, स्वा.आ.उ.अं.मा.वि. संचालन एवं प्रबंधन समिति के पास सुरक्षित होगा।

39. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त शिक्षक / कर्मचारियों को राज्य शासन द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें के अधीन वेतन एवं देय अन्य लाभ पूर्व की तरह देया होगा।

40. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप तथा नियम-शर्ते सुकमा जिले के वेबसाईट www.sukma.gov.in एवं जिला शिक्षा कार्यालय सुकमा के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। अंतिम चयन सूची जिले के वेब-साईट पर अपलोड की जावेगी।








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