1. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र का फोटो COPY संलग्न करें ।
2. इस वेकेंसी के लिए सभी पदों को भरने या किसी भी कारण से न भरने का तथा कभी भी इस भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने / घटाने का पूर्ण अधिकार इसी विभाग को होगा तथा किसी भी प्रकार से कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर यूनिवर्सिटी का निर्णय अंतिम मान्य होगा ।
3. इस वेकेंसी में भर्ती की प्रकिया इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के विभाग के अनुसार की जावेगी ।
4. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रकार के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नियम जो नियम सर्वमान्य है जैसे 2012 के अनुसार होगा ।
5. इस रायगढ़ जिले के वेकेंसी में छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सभी वर्ग में नियमानुसार उपलब्ध होगा ।
6. निःशक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा ।
7. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है । प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नही होगा आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है ।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16.05.2023 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए । जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी ।
11. इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 05
(पाँच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी ।
12. शासकीय / अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा । आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।
13. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा ।
14. अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्याथियों को रू. 300/- एवं अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों रू. 200/- का डिमांड ड्राफ्ट अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जायेगी।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
16. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन / पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 02 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी। (03 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा) ।
17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।
18. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का
दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जावेगी ।
19. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./ डी.ए. प्राप्त होगा।
20. कार्य पर उपस्थिति के समय संविदा पर नियुक्त होने पर उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक वचन पत्र (रु.50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित) कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ।
21 अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर सेवा से त्यागपत्र दे सकता है । 22. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी ।
23. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
24. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिये अर्हक नहीं माने जायेंगे ।