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CHHATTISGARH CG SAMAJ KALYAN VIBHAG BHARTI 2023 | छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग पुनर्वास केंद्र जिला कोंडागांव में भर्ती

CHHATTISGARH CG SAMAJ KALYAN VIBHAG BHARTI 2023 | छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग पुनर्वास केंद्र जिला कोंडागांव में भर्ती

समाज कल्याण विभाग, कोण्डागांव जिले में संवेदना कार्यक्रम के तहत् मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिये पुनर्वास केन्द्र संचालन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त एन.जी.ओ. की आवश्यकता है। इस पुनर्वास केन्द्र का संचालन करने के लिए समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त फर्म / कंपनी / संस्था / सोसायटी संस्थाओं के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है ।


स्थापना हेतु रूचि रखने वाले संस्थाओं / फर्मों (शासकीय / अर्द्धशासकीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं) से उप संचालक, समाज कल्याण कार्यालय कोण्डागाँव जिला कोण्डागाँव (छ. ग.) के पते पर दिनांक 29/03/2023 को सायं 05:00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । इच्छुक संस्था / फर्म जिला कोण्डागाँव की आधिकारिक वेबसाईट https://kondagaon.gov.in/ पर उक्त "रूचि की अभिव्यक्ति" पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा कार्यालय में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र एवं शर्तें प्राप्त कर सकते हैं।


CHHATTISGARH CG SAMAJ KALYAN VIBHAG BHARTI 2023 | छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग पुनर्वास केंद्र जिला कोंडागांव में भर्ती


CHHATTISGARH BHARTI 2023 वाले विभाग

कार्यालय कलेक्टर (समाज कल्याण) जिला कोण्डागाँव (छ.ग.) पुराना जिला पंचायत के पीछे, एन.सी.सी. ग्राउण्ड के पास ई-मेल आईडी dpsw.kondagaon@gmail.com


CHHATTISGARH SAMAJ KALYAN VIBHAG RECRUITMENT 2023 में कार्यक्रम का नाम 

पुनर्वास केंद्र सञ्चालन के लिए आवेदन

अनिवार्यता / योग्यता 

// रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताऐं //

1. संस्था / फर्म के पास समाज कल्याण विभाग से जीवित विभागीय मान्यता होना अनिवार्य है।

2. संस्था / फर्म को शासकीय / शासन से संबंधित निकायों / स्वैच्छिक रूप से निःशक्त कल्याण

के क्षेत्र में (मानसिक रूप से दिव्यांगों के साथ कार्य करने की अनुभव) कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

3. आवेदक संस्था / फर्म को विगत 3 वर्षों का सी.ए. द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. संस्था का वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिये। 5. संस्था काली सूची में दर्ज नहीं होनी चाहिये।

/ / चयन का मापदण्ड //

1. समाज कल्याण विभाग से विभागीय मान्यता होना अनिवार्य होगा. मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं / फर्म को ही चयन की पात्रता होगी।

2. शासकीय / शासन से मान्यता प्राप्त निजी निकायों / स्वैच्छिक रूप से निःशक्त कल्याण के

क्षेत्र में (मानसिक रूप से दिव्यांगों के साथ कार्य करने की अनुभव) कार्य करने का न्यूनतम

3 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। 3. आवेदक संस्था / फर्म के पास कार्यक्रम संचालन हेतु पर्याप्त भवन व कुशल स्टॉफ ( कार्यक्रम संचालन हेतु) होना आवश्यक होगा।

4. संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का (क्रमांक 49 सन् 2016 की धारा 51 (5) एवं नियम 44 (11) के अधीन ) प्रमाण पत्र ।

5. आवेदक संस्था/फर्म को चयन होने की दशा में कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक अनुदान राशि प्राप्त करने के अनुदान का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला कोण्डागाँव में जमा करना अनिवार्य होगा जो कि जिला कलेक्टर महोदय के अनुशंसा पश्चात् संचालक, समाज कल्याण संचालनालय रायपुर को अनुदान स्वीकृति हेतु भेजा जावेगा। अनुदान राशि प्रदाय करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाता है। जिसमें जिले का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा व किसी प्रकार की राशि जिले द्वारा देय नहीं होगी।

6. रूचि की अभिव्यक्ति के द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र आवेदन की सूची चयन समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

SAMAJ KALYAN VIBHAG BHARTI में आवेदन की अंतिम तिथि 

 31/03/2023 

SAMAJ KALYAN VIBHAG BHARTI 2023 में आवेदन कैसे करें

1. आवेदन का प्रारूप कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग अथवा जिले की वेबसाईट https://kondagaon.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं।

2. आवेदक संस्था / फर्म द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरा जाना अनिवार्य होगा । 

3. आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित समय में स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदनों का कार्यालय द्वारा स्वीकार नही किया जावेगा।

4. आवेदन लिफाफे के ऊपर "हाफ वे होम पुनर्वास केन्द्र संचालन हेतु आवेदन एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता, मोबाईल नंबर सहित अंकित किया जावेगा। *दिनांक 31/03/2023 को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय 02 बजे प्राप्त निविदा को खोली जायेगी। 

5. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि / निर्धारित समय तक कार्यालय उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग, जिला कोण्डागाँव, पिन कोड 494226 के साथ जमा करना होगा। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदनों को कार्यालय द्वारा स्वीकार नही किया जावेगा।

नियम एवं शर्तें

1. चयनित संस्था को उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला कोण्डागाँव में कार्यक्रम

संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य होगा। 2. चयनित संस्था के पास समाज कल्याण द्वारा प्रदाय की जाने वाली विभागीय

मान्यता / विभागीय पंजीयन होना अनिवार्य है।

3. आवेदक संस्था / फर्म को हॉफ वे होम केन्द्र के समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, हितग्राहियों की उपस्थिति, परिसर की साफ सफाई सुरक्षा, स्वस्थ एवं पेयजल की व्यवस्था

का दायित्व होगा।

4. संस्था द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम संचालन किया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था के द्वारा कार्यक्रम संचालन में लापरवाही / अनियमितता बरती जा रही है तो उपसंचालक समाज कल्याण विभाग कोण्डागाँव द्वारा विधिवत जांच करके SCN देकर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर महोदय से अनुशंसा प्राप्त कर संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर छत्तीसगढ़ को मान्यता समाप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा ।

5. आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रपत्रों को पूर्ण भरकर एवं सभी पृष्ठों पर संस्था / सोसायटी के वैधानिक प्रमुख द्वारा सील एवं हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं किये जाने पर आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

6. आवेदक संस्था / फर्म का संबंधित कार्यक्षेत्र में 03 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। संबंधित शासकीय विभाग से उक्ताशय का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त प्रमाण पत्र की जांच चयन समिति के द्वारा कराई जावेगी ।

7. कार्यक्रम का संचालन समाज कल्याण विभाग से तय किए गए उच्च गुणवत्तापूर्ण मानकों के आधार पर किया जावेगा। हाफ वे होम पुनर्वास केन्द्र में निम्नानुसार सुविधायें प्रदान करना अनिवार्य होगा -

• निःशुल्क आवास, पौष्टिक आहार, चाय-नाश्ता आदि ।

निःशुल्क दवाईयां, उपचार आवश्यक स्वास्थ्यगत सेवाएं।

मनोरंजनात्मक गतिविधियां ।

• महिला एवं पुरूष हेतु पृथक-पृथक आवासीय व्यवस्था ।

• स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

• बौद्धिक एवं शारीरिक विकास की व्यवस्था ।

• प्रत्येक अन्तःवासी के लिए पृथक-पृथक बिस्तर, पलंग आदि की व्यवस्था । 

• आवश्यकता अनुसार कांउसलिंग सेशंस का आयोजन करवाना।

• मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा मरिजों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना।








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