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APPLICATION FOR OPENING HOSTEL IN CHHATTISGARH : छत्तीसगढ़ में सखी हॉस्टल महिला छात्रावास खोलने के लिए आवेदन

APPLICATION FOR OPENING HOSTEL IN CHHATTISGARH : छत्तीसगढ़ में सखी हॉस्टल महिला छात्रावास खोलने के लिए आवेदन

"सखी निवास" हेतु रूचि की अभिवक्ति


मिशन शक्ति योजना अंतर्गत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में 50 सीटर सखी निवास (कामकाजी महिला हॉस्टल) छात्रावास का संचालन किया जाना है। संचालत हेतु मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता / गैर शासकीय संस्था (एन.जी.ओ.) / गैर लाभकारी संगठन का आवेदन दिनांक. 22/3/23 से 05/4/23 .. तक आमंत्रित किया गया है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की बेबसाईट http://balodabazar.gov.in एवं www.cg.nic.in/balodabazar पर देखी जा सकती है।


APPLICATION FOR OPENING HOSTEL IN CHHATTISGARH : छत्तीसगढ़ में सखी हॉस्टल महिला छात्रावास खोलने के लिए आवेदन


विभाग

कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

Phone No. 07727-223566, E-Mail ID- dpobalodabazar@gmail.com


आवेदन का नाम 

सखी निवास (कामकाजी महिला हॉस्टल) छात्रावास का संचालन के लिए आवेदन


आवेदन की अंतिम तिथि 

05/4/23

आवेदन कैसे करें

उचित माध्यम से आवेदन करें 

नियम एवं शर्तें

मिशन शक्ति अंतर्गत सखी निवास के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु शर्ते

1. मिशन शक्ति गाईड लाईन अनुसार ही सखी निवास का संचालन किया जायेगा । 

2. पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी से सोयायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत संस्था का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है ।

3. मिशन शक्ति गाईड लाईन अनुसार ही सखी निवास हेतु कर्मचारियो की भर्ती किया जाना अनिवार्य होगा । 

4. महिला के क्षेत्र में कार्य करने का 03 वर्षो का अनुभव ।

5. वित्तीय सृदृढ़ता व बजट व्यय के कम से कम 10 प्रतिशत को वहन करने की क्षमता होनी चाहिए । 
6. 03 वर्षों का आडिट रिर्पोट होना अनिवार्य है ।

7. सखी निवास का संचालन स्वयं के मकान या किराये के मकान में किया जा सकता है । 

8. सखी निवास हेतु चयन किये गये मकान की पूर्ण जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज जमा कराया जाना अनिवार्य होगा ।

9. संस्था (एन.जी.ओ.) का चयन पश्चात एक माह के भीतर कंडिका 10 की शर्त अनुसार मकान का चयन कर समिति को परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

10. चयन किये गये मकान हवादार, आंगन, बच्चो के लिए झूला घर एवं खेलने की जगह सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, डोरमेटरी (शयनकक्ष), भोजन कक्ष, पार्किंग सुविधा इत्यादि होना अनिवार्य है ।

11. सखी निवास हेतु जगह का चयन महिलाओं के दृष्टिकोण से सुरक्षित होना तथा चहल-पहल हो एवं अधिकतम 05 किमी की दूरी में स्वास्थ्य केन्द्र होना अनिवार्य है ।

12. सखी निवास का संचालन कामकाजी महिलाओं के लिए किया जायेगा इस हेतु महिलाओं को अपने कार्यस्थल में आने जाने की सुविधा हो ऐसे स्थान पर सखी निवास हेतु स्थल का चयन किया जाना अनिवार्य है ।

13. मिशन शक्ति के तहत सखी निवास भारत सरकार की योजना होने से समय-समय पर भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा । 

14. संस्था के चयन पश्चात एक सप्ताह के भीतर पुलिस वेरीफिकेशन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।








ऊपर ग्रुप लिंक फुल हो जाने पर नए लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें  7869381522

APPLICATION FOR OPENING HOSTEL IN CHHATTISGARH : छत्तीसगढ़ में सखी हॉस्टल महिला छात्रावास खोलने के लिए आवेदन, SAKHI NIVAS HOSTEL KHOLNE KE LIYE AVEDAN


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