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CG DISTRICT KOREA HEALTH DEPARTMENT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ जिला कोरिया स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी वेकेंसी

CG DISTRICT KOREA HEALTH DEPARTMENT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ जिला कोरिया स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी वेकेंसी

जिला कोरिया अंतर्गत जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ीकरण करने हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डी०एम०एफ० मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति के लियें Walk-in-Interview किया जाना है, जिसके लिये इच्छुक पात्र उम्मीदवार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया छ0ग0 में दिनांक 01.02.2023 से 07.02-2023 तक प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 05:30 बजे तक संबंधित पद के विरूद्ध भर्ती हेतु आवश्यक दस्तावेजों के मूल प्रति व छाया प्रति के साथ में उपस्थित होना अनिवार्य है। संविदा भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है -


CG DISTRICT KOREA HEALTH DEPARTMENT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ जिला कोरिया स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी वेकेंसी


विभाग

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया छ0 ग0

रिक्त पदों की संख्या

01

रिक्त पदों के नाम 

निश्चेतना विशेषज्ञ

अनिवार्यता / योग्यता 

एम.डी. एनेस्थिशिया / डी.ए.

salary 215000.00

आवेदन की अंतिम तिथि 

07/02/2023


आवेदन कैसे करें

वाक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना हैं 


नियम एवं शर्तें

1. सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाहएक मुश्त मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नही होगा। 

2. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नही होगा। Walk-in-Interview के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर चयन समिति के द्वारा दिये गये अंको के आधार पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी

3. नियुक्ति हेतु भारत देश के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जायेगा ।

4. उपलब्धता अनुसार आवास सुविधा प्रदान की जायेगी। 

5. भर्ती के सम्बंध में समस्त जानकारी कोरिया जिले के NIC की वेब साईड Www.korea.gov.in एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के सूचना पटल पर भी चश्पा की जावेगी। 

6. प्रशासकीय कारणो से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है या निरस्त की जा सकती है। चयन का पूरा अधिकार चयन समिती का होगा। 1

7. संविदा अवधि केवल एक 01 वर्ष लिए होगी कार्यमुल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है। उक्त पद पर भर्ती राज्य से किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त माना जायेगा या दूसरे स्थान पर कार्य हेतु निर्देशित किया जायेगा

8. प्रतीक्षा सूची की वैधता 01 वर्ष रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद अथवा त्याग पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतिक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

9. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजो को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ट अकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें।

(1. आवेदन पत्र 2 निवास प्रमाण पत्र 3 जाति प्रमाण पत्र 4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 5 अनुभव प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र )

10 अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वंम के द्वारा स्वप्रमाणित कर चश्या करें एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

11. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा।

12. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में न्युन्तम 18 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष होना चाहिए। 

13. भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन होने पर आवेदको को मान्य होगा।

14. प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिलाधीश कलेक्टर का होगा, जो सभी आवेदको को मान्य करने के लिए बंधनकारी होगा।

15. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व 01 माह सूचना देना होगा अन्यथा एक माह का वेतन जमा किया जायेगा।

16. एक माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी । 

17. संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का धरना / हडताल में जाने की अनुमति नही होगी, धरना / हडताल करने पर नौकरी से वंचित करने का अधिकार जिलाधीश कलेक्टर का होगा।

18. सेवा प्रदाता पदो में संबंधित काउंसिल में जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन नही होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा ।

19. संविदा नियुक्ति विशेषज्ञ चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अन्दर जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा परिक्षण में योग्य नही पाये जाने पर सेवा समाप्त मानी जावेगी

20. विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उनके विशेषज्ञता के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता नहीं होने पर किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकता है।

21. विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा प्राईवेट प्रेक्टिस पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।









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