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CG SHIKSHA VIBHAG TEACHING JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग विकासखंड में शैक्षणिक पदों की वेकेंसी

CG SHIKSHA VIBHAG TEACHING JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग विकासखंड में शैक्षणिक पदों की वेकेंसी

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ०ग० रायपुर के द्वारा समग्र शिक्षा के द्वारा भारत की विभिन्न योजनाओं में समावेशी शिक्षा संचालित हैं, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड लेवल पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की निश्चित मानदेय पर स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। रिक्त पदों पर अस्थाई नियुक्ति हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू प्लेसमेंट कैंप का आयोजन दिनांक 30.01.2023 से पूर्वान्ह 10:30 बजे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर के सभा कक्ष में आयोजित किया जावेगा।



CG SHIKSHA VIBHAG TEACHING JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग विकासखंड में शैक्षणिक पदों की वेकेंसी


छत्तीसगढ़ नारायणपुर में भर्ती कर रहे विभाग

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, एवं जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जिला-नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष नं०-07781-299218  
email id : rmsa.narayan@gmail.com 


रिक्त पदों की संख्या

1 पद 

नारायणपुर शिक्षा विभाग वेकेंसी में रिक्त पदों के नाम 

स्पेशल एजुकेटर

01 पद 

20000/- वेतन 

अनिवार्यता / योग्यता 

स्नाकोत्तर के साथ बी.एड

आवेदन की अंतिम तिथि 

30.01.2023

आवेदन कैसे करें

इच्छुक लोग संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण कर मूल प्रमाण पत्र व अभिलेखों तथा उनकी स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय में वॉक-इन-इन्टरव्यू स्थल में उपस्थित होवें। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक, साधारण पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से अगर आवेदन प्राप्त होता है तो स्वीकार नहीं किया जायेगा जावेगा। 

नियम एवं शर्तें

स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व
  1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगवार डाटा रखना
  2. चिन्हांकित आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना । 
  3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना। 
  4. इन बच्चों को पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना । 
  5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट -ट्रांसर्पोट, रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यवृत्ति आदि ।
  6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना। 
  7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से सम्पर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक
  8. उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना। 
  9. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना,
  10. जिससे बच्चे में कलना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
  11. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके। 
  12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित



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  1. करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना । 
  2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्क्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयार करना।
  3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना।
  4. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा
  5. उनकी आवश्यकता के अनुकुल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना। 
  6. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
  7. जनभागीदारी समिति (SMS/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना। 
  8. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हे थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हे विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान
  9. करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना / सहयोग देना ।
  10. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिये प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति / पालक को देना। 
  11. सामन्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना 
  12. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सत्त संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना । 
  13. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
  14. इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश / निर्देशों के अनुसार कार्य करना।








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