JASHPUR SHIKSHA VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ जिला जशपुर उच्च शिक्षा विभाग में वेकेंसी
अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
विभाग का नाम
प्रमाणित शैक्षणिक संस्थान कार्यालय प्राचार्य, शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुर, जिला- जशपुर (छ0ग0)
Ph. N. 07763-223341
girlscollege.jsp@gmail.com
https://girlscollegejashpur.ac.in
रिक्त पदों की संख्या
कुल 1 पद
रिक्त पदों के नाम
अतिथि व्याख्याता
समाजशास्त्र
योग्यता / अनिवार्यता
स्नातकोत्तर
न्यूनतम 55 % अंक के साथ संबंधित विषय में मेरिट सूची हेतु अग्रलिखित मापदण्ड होंगे। (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु न्यूनतम 50 % )
चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड :
(01) मेरिट लिस्ट बनाने के लिये अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदण्ड निम्नानुसार होगा : पी०एच०डी० तथा नेट / सेट के लिए (ख) पी०एच०डी० के लिए - 50 मेरिट अंक 25 मेरिट अंक
(ग) नेट/सेट के लिए - 20 मेरिट अंक
(घ) एम0फिल के लिए 05 मेरिट अंक शास. महावि में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन अनुभव के लिए (अधिकतम) - 30 मेरिट अंक तथा एक शैक्षणिक सत्र में (न्यूनतम 5 माह से कम नहीं)- 05 मेरिट अंक
(02) स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांको के लिये नोट : 50 मेरिट अंक। (55 के लिए 5 अंक 56 से 100 प्रत्येक 1 प्रतिशत के लिए 1 अंक दिया जावेगा।)
JASHPUR SHIKSHA VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ जिला जशपुर उच्च शिक्षा विभाग में वेकेंसी
आवेदन की अंतिम तिथि
8/11/2022
आवेदन कैसे करें
इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 8/11/2022 तक अपना बायोडाटा पंजीकृत डाक से / स्वयं उपस्थित होकर प्राचार्य, शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुर (छ.ग.) के पते पर भेजें / जमा करें। विलम्ब से प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किये जाएंगे।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम एवं शर्तें
अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगी और न ही वे अधिमानक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय का भुगतान प्रति व्याख्यान 300 /- (तीन सौ रूपये) प्रति कालखण्ड
अधिकतम रुपये 1200/- (बारह सौ रूपये) तथा प्रतिमाह 31,200 (इक्तीस हजार दो सौ रूपये) की सीलिंग के अधीन होगा।
अतिथि व्याख्याताओं का चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर होगा।
अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जाएंगे और लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जाएंगे।
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