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CHHATTISGARH LIVELYHOOD COLLEGE BILASPUR VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ लाइवलीहुड कॉलेज बिलासपुर में वेकेंसी

CHHATTISGARH LIVELYHOOD COLLEGE BILASPUR VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ लाइवलीहुड कॉलेज बिलासपुर में वेकेंसी

संकल्प परियोजना अंतर्गत, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, निपनिया (बिल्हा), बिलासपुर में स्थापित काउंसलिंग सेल के संचालन के लिए काउंसलर पद हेतु मानदेय (प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर पर पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत भवन, बिलासपुर (छ.ग.) में दिनांक 10/10/2022 तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया जाता है विस्तृत विवरण आवश्यक अर्हता, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तें आदि निम्नानुसार है


CHHATTISGARH LIVELYHOOD COLLEGE BILASPUR VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ लाइवलीहुड कॉलेज बिलासपुर में वेकेंसी


विभाग का नाम

कार्यालय, जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत भवन जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Ph. Number-6264160081

Email: adcssda.bilaspur@gmail.com

रिक्त पदों की संख्या

कुल 01 पद

रिक्त पदों के नाम 

काउंसलर 

योग्यता / अनिवार्यता 

 न्यूनतम योग्यता विषय / संकाय में स्नातक उपाधि ।
 एम.ए. (मनोविज्ञान / समाज शास्त्र / मास्टर ऑफ शोसल वर्क / एम.बी.ए. उपाधि धारक को वरियता

750 रु. प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा। माह में अधिकतम 20 काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है।


आवेदन की अंतिम तिथि 

10/10/2022


आवेदन कैसे करें 

इच्छुक आवेदकों से कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत भवन, बिलासपुर (छ.ग.) में दिनांक 10/10/2022 तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया जाता है 

आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है 

  • 5 वीं 
  • 8 वीं 
  • 10 वीं 
  • 12 वीं 
  • स्नातक 
  • स्नातकोत्तर 
  • आधार कार्ड 
  • ड्राइविंग लाइसेंस 
  • परिचय पत्र 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 
  • पैन कार्ड 
  • रोजगार पंजीयन 
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • जाति सत्यापन 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • अनुभव प्रमाण पत्र 
  • समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
  • वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री


अन्य नियम एवं शर्तें

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य हैं इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

2. आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष होनी

चाहिए। आयु प्रमाण-पत्र हेतु 10 वीं कक्षा के अंक सूची संलग्न करें।

3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य

4. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना

अनिवार्य है।

5. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किये गये आवेदन पत्र अपात्र होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को कार्यादेश जारी करने के उपरांत, 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

7. यदि आवेदक किसी अन्य संस्थान में कार्य कर रहा हो तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।

कौशल प्रशिक्षण / कैरियर / शिक्षा क्षेत्र से संबंधित काउंसिलिंग का अनुभव ही मान्य होगा। 

शासकीय / अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर इसके आधार पर 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन सूची कार्यालय के सूचना पटल व जिला के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। 




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साक्षात्कार हेतु आने जाने का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी यह वरीयता सूची, चयनित प्रथम अभ्यर्थी को कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी। इस अवधि में कार्यादेश जारी किये गये अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने / कार्य छोड़ देने / पदों की संख्या बढ़ने से इसी वरीयता सूची से चयन की कार्यवाही की जायेगी। 1

काउंसिलिंग सेल की स्थापना -

काउंसलिंग सेल जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बिल्हा मोड़ के पास, रायपुर रोड़, निपनिया (बिल्हा), बिलासपुर (छ.ग.) में स्थापित किया जावेगा। इस हेतु सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बिलासपुर नोडल अधिकारी होंगे एवं काउंसलर, सहायक परियोजना अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में दैनिक कार्य संपादित करेंगे।

काउंसलर द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :

1. कौशल प्रशिक्षण के पंजीयन पूर्व हितग्राहियों की काउंसिलिंग की जावेगी।

2. काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हितग्राहियों को राज्य एवं जिला अंतर्गत पूर्व से उपलब्ध तथा भविष्य के संभावित रोजगार / स्वरोजगार के अवसरों से अवगत कराना तथा स्वरोजगार हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऋण तथा उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारियों का व्याख्यान / प्रस्तुतीकरण कराये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना।

3. काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक हितग्राही की शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का भी आंकलन किया जाना। 

4. काउंसिलिंग में उपस्थित हितग्राहियों का उपस्थिति पत्रक तैयार करना।

5. काउंसिलिंग के दौरान हितग्राही अनुसार उसके रूचि एवं संबंधित कोर्स मैपिंग की जानकारी तैयार करना।

6 काउंसिलिंग से संबंधित फोटोग्राफ्स रखना।

7. कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी तैयार करना।








विशेष सूचना - मेरिट लिस्ट का डायरेक्ट पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दिया जायेगा।






ऊपर ग्रुप लिंक फुल हो जाने पर नए लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें  7869381522


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