1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदो के लिए एक वर्षीय सी. टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता ( आईटीआई डिप्लोमा / डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई. ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र पारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
3. मेहमान प्रक्क्ताओ को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
4. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नही होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्थाप्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
5. शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदो पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओ की सेवाऐं स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
6. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
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7. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायो विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायो /विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
8. पृथक-पृथक संस्थाओ / व्यवसायो / विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
9. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा रू. 125/- (रुपये एक सौ पच्चीस) मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम रू.13,000/- (रूपये तेरह हजार) रूपये मानदेय होगा जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
10. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
11. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी अथवा समाप्त की जा सकेगी। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेंगें। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नही है, तो अन्य जिलों की प्रतीक्षा से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
12. व्यवसाय स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी / अंग्रेजी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।