JILA BALOD CHHATTISGARH SHIKSHA VIBHAG VACANCY 2022 | जिला बालोद छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में वेकेंसी
राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ०ग० रायपुर के तहत समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 दी से 12 वीं) अंतर्गत विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों पर 03 माह की अस्थायी नियुक्ति किया जाना है।
विभाग का नाम
जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी जिला - बालोद (छ.ग)
रिक्त पदों की संख्या
कुल 5 पद
रिक्त पदों के नाम
स्पेशल एजुकेटर
योग्यता / अनिवार्यता
स्नातकोत्तर के साथ बी.एड (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में
आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 23.08.2022 संध्या 5.00 बजे तक
आवेदन कैसे करें
1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ए-4 साईज पेपर में किया जावे तथा पासपोर्ट कलर फोटो चस्पा कर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
2. आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
3 आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा ) कलेक्ट्रेट कक्ष कं. - 68 जिला - बालोद (छ0ग0) के नाम से पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 23.08.2022 प्रेषित किया जावें। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
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आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम एवं शर्तें
उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानेदय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा ।
चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
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चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जायेगी।
समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा. जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा
कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा।
इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकारी कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000 /- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
चयन प्रक्रिया :
1. निर्धारित न्यूनतम योग्यता के मेरिट के आधार पर ।
2. कार्यानुभव - 20 अंक (1 वर्ष 05 अंक, 2 वर्ष 10 अंक, 3 वर्ष 15 अंक, 5 वर्ष 20 अंक)
ऊपर ग्रुप लिंक फुल हो जाने पर नए लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें 7869381522
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